Donald Trump: राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल अमेरिका के पूर्व प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. कैपिटल हिंसा मामले में मंगलवार को कोलोराड़ो प्रांत की प्रमुख कोर्ट ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. अदालत ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से व्हाइट हाउस की दौड़ में प्रमुख चेहरा रहे ट्रंप को राज्य के प्राथमिक मतदान से हटा दिया है.
बता दें कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 14वें संशोधन की धारा-3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने के लिए किया गया हो. कोलोराडो हाई कोर्ट ने इस फैसले को 4-3 के बहुमत के आधार पर दिया है. जिसमें कोर्ट के बहुमत का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप 14वें संशोधन की धारा-3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं. बताया जा रहा है कि जिन न्यायाधीशों ने ये फैसला सुनाया है, वे सभी डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नरों की ओर से नियुक्त किए गए थे.
कोलोराडो प्रांत की हाई कोर्ट ने जिला अदालत के न्यायाधीश के फैसले को पलटते हुए ये निर्णय सुनाया है. निचली अदालत ने इस मामले को लेकर कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल पर हुए हमले के लिए भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था. हालांकि ट्रंप को चुनाव में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि यह भी स्प्ष्ट है कि संविधान की धारा प्रेसीडेंट के पद को कवर करती है.
हाई कोर्ट ने अपने फैसले पर 4 जनवरी तक या अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का मामले पर फैसला आने तक रोक लगाई है. कोलाराडो की हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नामांकन दौड़ में शामिल रह सकते हैं या फिर नहीं.
-भारत एक्सप्रेस
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