केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)
मानहानि के मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के दो अन्य नेताओं के खिलाफ जारी समन पर फिलहाल रोक लगा दिया है. जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
शिवराज सिंह चौहान और दो अन्य के खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार करने वाले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जमानती वारंट का निष्पादन मामले में अदालत के समक्ष कार्यवाही में उनकी प्रभावी भागीदारी के अधीन नहीं किया जाएगा. मामले की सुनवाई के दौरान शिवराज सिंह चौहान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा (MP Vivek Tankha) की ओर से शिकायत में जो बाते कही गई है वह सदन के पटल पर रखी जा चुकी है. संविधान के अनुच्छेद 194 (2) के अंतर्गत आते है.
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अनुच्छेद 194 (2) में कहा गया है, किसी राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य विधानमंडल या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. कोई भी व्यक्ति ऐसे विधानमंडल के किसी सदन की तरफ से या उसके प्राधिकार के तहत किसी रिपोर्ट पत्र, मत या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा.
बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विवेक तन्खा की ओर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी. डी. शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को 25 अक्टूबर को रद्द करने से इनकार कर दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान विवेक तन्खा ने कहा था कि 2021 में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले मानहानिकारक बयान दिए गए थे. जबलपुर के स्पेशल कोर्ट ने 20 जनवरी 2024 को तीनों भाजपा नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज कर समन जारी किया था
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