दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में कथित हत्या के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत 11 मार्च तक बढ़ा दी है. न्यायमूर्ति विकास महाजन की अध्यक्षता वाली पीठ ने जयदीप सेंगर को चिकित्सा आधार पर राहत दी. जयदीप मुंह के कैंसर से पीड़ित है और उसका इलाज चल रहा है. इससे पहले, उसे 3 जुलाई 2024 को अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे 18 नवंबर को बढ़ाया गया था.
जयदीप सेंगर के वकील ने अदालत से 10 साल की जेल की सजा को निलंबित करने की मांग की. उन्होंने तर्क दिया कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक उनके मुवक्किल को अंतरिम राहत दी जाए, क्योंकि उनकी मौजूदा जमानत 18 फरवरी को समाप्त हो रही थी.
कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी कर वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही अगली सुनवाई तक जयदीप की जमानत को 11 मार्च तक बढ़ा दिया गया है.
पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म का दोषी पाया गया था. 20 दिसंबर 2019 को अदालत ने उसे शेष जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई थी.
इसके अलावा, 13 मार्च 2020 को कुलदीप और उसके भाई जयदीप उर्फ अतुल सिंह को पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा दी गई थी. कोर्ट ने जयदीप पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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