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पुलिस ने वकील की कार का काटा चालान, कोर्ट ने दरोगा सहित 12 सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

UP News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में अधिवक्ता का चालान काटने पर न्यायालय ने दरोगा सहित 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा लिख दिया है. जानकारी सामने आ रही है कि चालान काटने से नाराज अधिवक्ता ने थाना माधोटांडा में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच धर्मेंद्र सिंह यादव सहित 12 सिपाहियों के खिलाफ रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी. जिसकी सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने माधोटांडा थाना प्रभारी निरीक्षक को जांच कर कोर्ट में अपनी आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दे दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, शिव शर्मा पेशे से अधिवक्ता हैं, वह पूरनपुर से माधोटांडा होते हुए पीलीभीत न्यायालय परिसर आते हैं और यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं. बताया जा रहा है कि हाल ही में एक दिन घर वापस जाते समय शिव शर्मा अपने अधिवक्ता साथियों के साथ अपनी कार को माधोटांड के पास रुके और साइड में खड़ी करके कुछ काम से चले गए. इतने में ही धर्मेंद्र सिंह यादव इंस्पेक्टर क्राइम और 10 से 12 की संख्या में सिपाही गाड़ी के पास पहुंच गए. इसके बाद अधिवक्ता से गाड़ी के बारे में पूछताछ करने लगे. इस पर अधिवक्ता शिव शर्मा ने कहा कि यह गाड़ी उनकी है.

शिव शर्मा ने आरोप लगाया कि “जैसे ही उन्होंने कहा कि कार उनकी है, इसके बाद धर्मेंद्र सिंह यादव ने उनसे ₹12000 की मांग करते हुए धमकी दी कि पैसा दो नहीं तो तुम्हारी गाड़ी का चालान काट दूंगा.” इसके साथ ही अधिवक्ता ने ये भी आरोप लगाया कि “इस दौरान इंस्पेक्टर ने उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया.” इसका विरोध उनके साथियों ने किया तो इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह यादव क्रोधित हो उठे और उनकी कार का चालान काट दिया.

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इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा, लेकिन उसमें संज्ञान नहीं लिया गया. जिसकी वजह से एडवोकेट शिव शर्मा के द्वारा 156 (3) के तहत एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया गया. जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रार्थना पत्र का गहन अध्ययन किया गया, जिसके उपरांत धर्मेंद्र सिंह यादव व उनके साथ में 10 से 12 अज्ञात सिपाहियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्रभारी निरीक्षक माधोटांडा को आदेशित किया गया है.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

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