(प्रतीकात्मक फोटो)
Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां कोर्ट ने एक दूध बेचने वाले को 1 साल की सजा और 2000 जुर्माना लगाया है, साथ ही न्यायालय ने कहा कि आरोपी सभाजीत यादव जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 1 महीने की अधिक सजा भुगतनी पड़ेगी. यह केस 12 साल से चल रही थी जिस पर 19 दिसंबर को आखिरकार फैसला आया है.
इस मामले में खाध सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त कुमार रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि खाध निरीक्षक चंद्रभानु ने विशेष छापामार अभियान के जरिए 24 फरवरी 2010 को सिकरीगंज तिराहे के पास मोटरसाइकिल से दूध बेचने के समय सभाजीत से भैंस की दूध का नमूना लिया था. जिसके बाद इस सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया था. जांच रिपोर्ट में दूध में पानी मिलने की पुष्टि की गई थी.
इसके बाद न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन के पीएफए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. सुनवाई के दौरान दो दोष सही साबित होने पर न्यायालय ने सभाजीत यादव के खिलाफ एक साल का कारावास और 2000 के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.
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विभाग के सहायक आयुक्त कुमार रंजन ने बताया कि मिलावट के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है नमूने लेने के साथ ही साथ खाद कारोबारियों को सुधार नोटिस भी भेजा जा रहा है. वहीं जांच रिपोर्ट में जो न पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ हर महीने जुर्माना लगाया जा रहा है. मिलावट करने वाले किसी भी कारोबारी को बक्सा नहीं जाएगा दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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