Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

दूध में मिलाया था पानी, 12 साल बाद कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, 2 हजार का जुर्माना भी लगाया

Gorakhpur News: गोरखपुर में एक दूध बेचने वाले को 1 साल की सजा और 2000 जुर्माना लगाया है. सभाजीत से भैंस की दूध का नमूना लिया था. जिसके बाद इस सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया था.

Gorakhpur news

(प्रतीकात्मक फोटो)

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां कोर्ट ने एक दूध बेचने वाले को 1 साल की सजा और 2000 जुर्माना लगाया है, साथ ही न्यायालय ने कहा कि आरोपी सभाजीत यादव जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 1 महीने की अधिक सजा भुगतनी पड़ेगी. यह केस 12 साल से चल रही थी जिस पर 19 दिसंबर को आखिरकार फैसला आया है.

सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया

इस मामले में खाध सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त कुमार रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि खाध निरीक्षक चंद्रभानु ने विशेष छापामार अभियान के जरिए 24 फरवरी 2010 को सिकरीगंज तिराहे के पास मोटरसाइकिल से दूध बेचने के समय सभाजीत से भैंस की दूध का नमूना लिया था. जिसके बाद इस सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया था. जांच रिपोर्ट में दूध में पानी मिलने की पुष्टि की गई थी.

ये भी पढ़ें- Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत का आज क्या है हाल? भारत में जाने पेट्रोल-डीजल के दाम

एक साल के कारावास और 2000 की सजा

इसके बाद न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन के पीएफए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. सुनवाई  के दौरान दो  दोष सही साबित होने पर न्यायालय ने सभाजीत यादव के खिलाफ एक साल का कारावास और 2000 के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें- Rampur: पूर्व सांसद जया प्रदा की बढ़ी मुश्किलें, MP-MLA कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट, जानें क्या है पूरा मामला

मिलावट के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही

विभाग के सहायक आयुक्त कुमार रंजन ने बताया कि मिलावट के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है नमूने लेने के साथ ही साथ खाद कारोबारियों को सुधार नोटिस भी भेजा जा रहा है. वहीं जांच रिपोर्ट में जो न पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ हर महीने जुर्माना लगाया जा रहा है. मिलावट करने वाले किसी भी कारोबारी को बक्सा नहीं जाएगा दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

 

 

 

 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Pension Mission Shakti Digital