अरविंद केजरीवाल.
2019 पोस्टर बैनर मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका के पार्षद निकिता शर्मा के मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दस्तावेजों के लिए पुलिस से अर्जी दाखिल करने को कहा है.
कोर्ट के रिकॉर्ड में कुछ दस्तावेज ऐसे है, जो पुलिस के पास मौजूद नही है. इसलिए कोर्ट ने पुलिस से अर्जी दाखिल करने को कहा ताकि कोर्ट के रिकॉर्ड से पुलिस को दस्तावेज दिया जा सके.
पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने अपने स्टेट्स रिपोर्ट में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका के पार्षद निकिता शर्मा को खोजने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है. लिहाजा समय दे दिया जाए. जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 3 मई तक का समय दे दिया था. बता दें कि साल 2019 में द्वारका में बड़े होल्डिंग से संबंधित है.
इस मामले में केजरीवाल के अलावे पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पार्षद नितिका शर्मा भी आरोपी है. 2019 में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह, और द्वारका की पार्षद रही नितिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होल्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है, शिकायत में इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी.
सितंबर 2022 में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने शिकायत खारिज कर दिया था. हालांकि सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और पुनर्विचार के लिए इसे मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया था. जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि वह नए सिरे से इस मामले में सुनवाई करेगा. कोर्ट शिवा कुमार सक्सेना की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
-भारत एक्सप्रेस
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