दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) पर हमला करने वाले आरोपी राजेश भाई खिमजी की ओर से दायर अर्जी पर तीस हजारी कोर्ट ने जेल अधिकारियों से मेडिकल रिपोर्ट तलब किया है. राजेश भाई खिमजी ने आंखों की समस्या के कारण सिरदर्द से पीड़ित होने के कारण चिकित्सकीय सहायता की मांग की है. कोर्ट ने आरोपी राजेश भाई खिमजी और सैय्यद तहसीन रजा के खिलाफ दाखिल चार्जशीट की कॉपी को मुहैया कराने का आदेश दिया है. कोर्ट 1 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा.
पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के मुताबिक यह हमला सनसनी फैलाने और प्रसिद्धि पाने के लिए किया गया था. आरोपी ने आवारा कुत्तों का बहाना बनाया था. जबकि वह इस मुद्दे का समर्थक नहीं था. 400 पन्नों के इस चार्जशीट में 40 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. चार्जशीट में कहा गया था कि आरोपी सकरिया राजेश भाई खिमजी और उसके दोस्त सैयद तहसीन रजा पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए चार्जशीट दाखिल किया गया है.
इसमें हत्या का प्रयास, हमला करना और एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकना तथा आपराधिक साजिश शामिल है. पुलिस ने शुरू में बीएनएस कई तीन धाराओं के तहत हत्या के प्रयास, सरकारी कर्मचारी को चोट पहुचाने और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था. बाद में आपराधिक साजिश रचने, साक्ष्य मिटाने और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी.
बता दें कि इसी साल 20 अगस्त को मुख्यमंत्री के सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई चल रही थी. तभी आरोपी सीएम पर हमला कर दिया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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