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AgustaWestland VVIP Scam: कोर्ट ने Christian Michel को पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आवेदन की दी अनुमति

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि कथित बिचौलिए और ब्रिटिश नागरिक क्रिशयन मिशेल को जमानत की शर्तें पूरा करने के लिए पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए आवेदन करने की अनुमति दे.

पिछली सुनवाई में जमानत की शर्तें तय करने को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान मिशेल ने अदालत से कहा था कि वो जमानत पर बाहर नही आना चाहता है. वह सजा पूरी करना चाहता है. क्योंकि दिल्ली उसके लिए असुरक्षित है.

सुरक्षा को लेकर चिंता

मिशेल ने यह भी कहा था कि सुरक्षा जोखिमों के कारण वह अपनी सजा पूरी कर भारत छोड़ना चाहता है. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल के समक्ष मिशेल ने कहा था कि हर बार जब मैं तिहाड़ जेल से बाहर निकलता हूं, तो कुछ न कुछ होता है. मुझे जो समस्या हो रही है वह पुलिस के साथ है. मैं आपसे निजी तौर पर बात करना पसंद करुंगा. कोर्ट ने जेम्स से हाल चाल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि दिल्ली उनके लिए एक बड़ी जेल है. उन्हें एम्स में हुई घटना का जिक्र किया. जिसके बाद जज संजीव अग्रवाल ने मिशेल से अकेले में बातचीत की थी.

हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मिशेल को जमानत देते हुए निचली अदालत को जमानत की शर्तें तय करने को कहा था. क्योंकि सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उसे पहले नही जमानत मिल गई थी. ईडी की ओर से पेश जोहेब हुसैन ने मिशेल की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया था. ईडी के वकील ने कहा था कि मिशेल को सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सीबीआई के मामले में जमानत दी है. ईडी के मामले में नहीं.

ईडी ने कोर्ट से एक बार फिर कहा था कि मिशेल एक ब्रिटिश नागरिक है, इसलिए वह भाग सकता है. वही मिशेल की ओर से पेश वकील अल्जो जोसेफ ने कहा था, मेरा पासपोर्ट पहले ही समाप्त हो चुका है, मेरे पास पासपोर्ट नही है, जमानत मिलने के बाद अगर ट्रायल कोर्ट शर्त लगाता है तो, मुझे बाहर आने शर्ते लगाता है, तो मुझे बाहर आने में समय लगेगा.

मिशेल के वकील का तर्क

अगर जमानत मिल जाती है तो मैं ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेकर बाहर आ सकता हूं और पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता हूं. फिर मुझे वीजा के लिए आवेदन करना होगा. मिशेल के वकील कहा था कि अधिकतम सजा पूरी करने के बाद मैं भाग जाऊ या रहूं, इससे क्या फर्क पड़ता है.

सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल को यह कहते हुए जमानत दे दिया था कि 25 वर्षों में मुकदमा पूरा नहीं हो सकता है.  मिशेल को 4 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि प्राथमिकी 2013 में दर्ज की गई थी. इस मामले में कुल 60 आरोपी शामिल है. जिनमें से 21 ने न तो जांच में शामिल हुए है और न ही उन्हें आज तक ईडी द्वारा समन जारी किया गया है. अभियोजन पक्ष की पहली शिकायत 24 नवंबर 2014 को दायर की गई थी. जबकि 21 नवंबर 2024 को 12 वी सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया है.

ये भी पढ़ें: लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी और हेमा यादव को मिली जमानत, जानें कोर्ट ने क्या कहा?

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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