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एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दायर चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट 29 जून को करेगा सुनवाई

एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है. जिसपर पटियाला हाउस कोर्ट 29 जून को संज्ञान लेने को लेकर सुनवाई करेगा. ये 5000 हजार से अधिक पन्नो की चार्जशीट है.

मुख्य आरोपियों में किनका नाम?

दाखिल चार्जशीट में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब को इस मामले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक बताया गया है. इसके अलावा यूथ कांग्रेस से जुड़े श्री कृष्णा हरि, सिद्धार्थ अवधूत और मनीष शर्मा को भी मुख्य आरोपी बनाया गया है. दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच द्वारा दायर चार्जशीट में कई खुलासा किया गया है.

जांच में सामने आया है कि आरोपियों का मेन मकसद इस समिति में भारत सरकार को बदनाम करना था. इसके लिए बहुत शातिर और मास्टरप्लान बनाया गया था. पुलिस ने 18 आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटा लिए हैं. ये सभी 18 आरोपी सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं. चार्जशीट में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं.

कौन था मास्टरमाइंड?

पुलिस का कहना है कि ये प्रदर्शन अचानक नही हुआ था, बल्कि पहले से ही पूरी योजना बनाकर किया गया था. मुख्य आरोपियों ने बाकी कार्यकर्ताओं को संगठित किया और प्रदर्शन को अंजाम दिया. इससे पहले मार्च में पुलिस ने अदालत को बताया था कि दिल्ली में आयोजित इस एआई समिट में 100 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 92 देश और यूरोपिय संघ के सदस्य भी शामिल थे.

दिल्ली पुलिस ने भानु को मास्टरमाइंड बताया था. पुलिस ने कहा था जब इन लोगों ने मंडपम में एंट्री की थी, वो इन लोगों के निर्देश पर गए थे. इन लोगों को मामले की पूरी जानकारी थी.

क्या प्रर्दशन करना ‘नेशनल शेम’?

उदयभानु के वकील ने कहा था देश में प्रदर्शन करना नेशनल शेम कैसे है. दिल्ली पुलिस मामले को जानबूझकर बड़ा कर रही है. उन्होंने कहा था कि दिल्ली में लोगों की हत्या हो रही है, और दिल्ली पुलिस टी-शर्ट खोज रही है. उन्होंने कहा कि भानु ने हमेशा जांच में सहयोग किया, जब भी बुलाया गया जांच के लिए मौजूद रहा. ऐसे में गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी.

ये भी पढ़ें: IPS अजय पाल शर्मा की निष्पक्षता पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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