अभिनेता अल्लू अर्जुन. (फाइल फोटो: IANS)
तेलगु फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने अल्लू अर्जुन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का लिखित आदेश आया है. जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने अंतरिम आदेश पारित किया है. कोर्ट ने डीपफेक और कॉपीराइट उल्लंघन वाले उत्पादों की बिक्री के अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल पर भी रोक लगा दिया है.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभिनेता का नाम, छवि, आवाज, संवाद शैली, हावभाव और अन्य विशिष्ट विशेषताएं केवल उन्हीं से पहचानी जा सकती हैं और ये संरक्षित व्यक्तित्व अधिकारों का गठन करती है. साथ ही कोर्ट ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को दिल्ली हाई कोर्ट के रुख करने पर सवाल खड़ा किया था.
इससे पहले कई अभिनेताओं, क्रिकेटरों से लेकर अन्य को राहत मिल चुकी है. हाई कोर्ट ने दिल्ली और अर्जुन के गृह राज्य तेलंगाना के बीच की भौगोलिक दूरी का जिक्र करते हुए पूछा कि आप यहां क्यों आए है? बीच में पांच राज्य है. इसपर अर्जुन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील स्वाति सुकुमार ने कहा कि उल्लंघन पूरे देश में हो रहा है.
उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपियों में से एक ने एक ऐसा एप बनाया है. जो किसी व्यक्ति को अर्जुन की कृत्रिम प्रतिकृति से बात करने में सक्षम बनाता है. बता दें कि कई अन्य मशहूर हस्तियों के विपरीत, अर्जुन ने अपने नाम और हस्ताक्षर का ट्रेंड मार्क करा लिया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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