अभिनेता अल्लू अर्जुन. (फाइल फोटो: IANS)
तेलगु फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने अल्लू अर्जुन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का लिखित आदेश आया है. जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने अंतरिम आदेश पारित किया है. कोर्ट ने डीपफेक और कॉपीराइट उल्लंघन वाले उत्पादों की बिक्री के अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल पर भी रोक लगा दिया है.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभिनेता का नाम, छवि, आवाज, संवाद शैली, हावभाव और अन्य विशिष्ट विशेषताएं केवल उन्हीं से पहचानी जा सकती हैं और ये संरक्षित व्यक्तित्व अधिकारों का गठन करती है. साथ ही कोर्ट ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को दिल्ली हाई कोर्ट के रुख करने पर सवाल खड़ा किया था.
इससे पहले कई अभिनेताओं, क्रिकेटरों से लेकर अन्य को राहत मिल चुकी है. हाई कोर्ट ने दिल्ली और अर्जुन के गृह राज्य तेलंगाना के बीच की भौगोलिक दूरी का जिक्र करते हुए पूछा कि आप यहां क्यों आए है? बीच में पांच राज्य है. इसपर अर्जुन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील स्वाति सुकुमार ने कहा कि उल्लंघन पूरे देश में हो रहा है.
उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपियों में से एक ने एक ऐसा एप बनाया है. जो किसी व्यक्ति को अर्जुन की कृत्रिम प्रतिकृति से बात करने में सक्षम बनाता है. बता दें कि कई अन्य मशहूर हस्तियों के विपरीत, अर्जुन ने अपने नाम और हस्ताक्षर का ट्रेंड मार्क करा लिया है.
Also Follow Bharat Express on Youtube
-भारत एक्सप्रेस
एशियन गेम्स फाइनल में भारत से मिली 19 रनों की हार पर पाकिस्तानी बल्लेबाज हसन…
दिवाली से पहले भारतीय कार बाजार में हुंडई Bayon और रेनॉ Duster Hybrid की एंट्री…
Hemant Soren Mother Death: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का 78…
UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा (राम विलास) ने अपनी…
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर के रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में दो…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार…