सेना के खिलाफ भ्रम फैलाने के आरोप में घिरी जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट से बडी राहत मिल गई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने शेहला रशीद के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की दिल्ली पुलिस को अनुमति दे दी है. दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी थी.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईपीसी की धारा 124 A, धारा 153 A, धारा 153, धारा 504 और 505 के तहत मामला दर्ज किया है. सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की शिकायत पर यह मुकदमा दायर किया गया था. शेहला राशिद पर जम्मू-कश्मीर को लेकर सेना के खिलाफ झूठे, विसंगत, राष्ट्रविरोधी ट्वीट्स करने और फर्जी खबरें फैलाने का आरोप है. आरोप है कि शेहला के ट्वीट को लेकर अंतराष्ट्रीय मीडिया में भारत और सेना के खिलाफ खबरें चली थी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक शेहला ने अपने ट्वीट में कहा था कि सेना रात के समय आम लोगों के घर में घुसकर परेशान कर रही है. उनके घरों का राशन आटा, दाल, तेल जमीन पर फेंका जा रहा है. उनके घर के लड़कों को अवैध तौर पर हिरासत में लिया जा रहा है. इसके अलावे शेहला ने सेना परआम लोगों को शोपियां में टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया था.
शिकायत में आरोप था कि शेहला ने हिंसा भड़काने के इरादे से जान बूझकर देश के खिलाफ खबरें फैलाई और ट्वीट कर जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने की कोशिश की. अलख आलोक ने दिल्ली पुलिस से मांग की थी कि मामला दर्ज कर शेहला को गिरफ्तार किया जाए. दिल्ली के उपराज्यपाल ने 2023 में शेहला रशीद के खिलाफ देशद्रोह के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी.
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-भारत एक्सप्रेस
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