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नाबालिग से दरिंदगी मामले में प्रेमोदय खाखा की पत्नी की जमानत पर दिल्ली पुलिस ने क्यों किया कड़ा विरोध?

नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में निलंबित दिल्ली सरकार के अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी को सीमा खाखा की ओर से दायर जमानत याचिका पर 4 मई को सुनवाई करेगा. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है.

याचिका को खारिज करने की मांग

दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीमा खाखा की ओर से पेश वकील ने दलील देते हुए कहा कि वह अगस्त 2023 से लगातार हिरासत में है. उनके खिलाफ दुष्कर्म के लिए उकसाने के आरोप पहले ही हटा दिए गए हैं. जबकि दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने जमानत का विरोध करते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की है.

उन्होंने कहा कि नाबालिग पीड़िता की मां का बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज होना अभी बाकी है. पुलिस ने आशंका जताई कि सीमा खाखा पीड़ित और उसके परिवार को प्रभावित कर सकती है. क्योंकि दोनों एक ही चर्च में जाते है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए आदेश पारित किया है.

SC ने ट्रायल कोर्ट जाने का दिया था आदेश

कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में दोनों पक्षों की पूरी दलीलें सुनने के बाद ही कोई फैसला सुनाएगा. सीमा खाखा की यह दूसरी नियमित जमानत याचिका है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल उन्हें एक साल बाद जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया था. प्रेमोदय खाखा पर एक नाबालिग का कथित तौर पर कई बार रेप करने और उसे गर्भवती करने का आरोप है.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान खाका की ओर से पेश वकील सुभाशीष सोरेन ने दलील दी थी कि आरोपी अगस्त 2023 से जेल में है और मामले में आरोप पहले ही तय हो चुके है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी गंभीर है. लिहाजा जमानत याचिका खारिज किया जाए.

सीमा रानी की सक्रिय भूमिका: पुलिस

बता दें कि पिछले साल 6 सितंबर को प्रेमोदय खाखा की पत्नी सीमा रानी खाखा की पत्नी को यह कहते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया था कि यह मामला दो परिवारों के बीच विश्वास की जड़ पर प्रहार को दर्शाता है और इस स्तर पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सीमा रानी खाखा के जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि वह मूक दर्शक नहीं थी. बल्कि उसकी सक्रिय भूमिका थी. इस संबंध में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अमित जोगी; हाई कोर्ट के ‘सरेंडर’ आदेश को दी चुनौती, क्या 6 अप्रैल को मिलेगी राहत?

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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