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POCSO Act

आरोपी बीते 22 अगस्त को असम के नागांव जिले के धींग इलाके में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए सामूहिक बलात्कार में शामिल था. वह इस घटना का मुख्य अभियुक्त था.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न लिंग द्वारा प्रतिबंधित नहीं है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह कानून पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू हो सकता है.

कोर्ट ने दोषी को पॉक्सो की धारा छह (गंभीर यौन हमला) के तहत दोषी ठहराया था. उसने 28 वर्षीय व्यक्ति को अपहरण, गंभीर चोट पहुंचाने और बलात्कार के लिए भी दोषी ठहराया है.

अगर आपके बच्चों को कोई शिक्षक आपके घर पढ़ाने आ रहा है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. एक शिक्षक एक बालिका को संगीत और नृत्य सिखाने उसके घर जाता था, उसकी करतूतें पता चलने पर अब उसे जेल भेज दिया गया है.

लड़की की मां ने पुलिस को तहरीर देते हुए कहा है शाम को करीब साढ़े पांच बजे उसी के घर के बगल का किशोर उसे बहला फुसला कर घर के किनारे भुसैले में ले गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया.