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दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद भवन सुरक्षा उल्लंघन मामले में जेल में बंद ललित झा, मनोरंजन डी और सागर शर्मा के आपराधिक इतिहास पर हलफनामा मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद भवन सुरक्षा उल्लंघन मामले में जेल में बंद ललित झा, मनोरंजन डी और सागर शर्मा की ओर से पेश वकील को तीनों के आपराधिक इतिहास को लेकर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने जमानत को लेकर हालही में दिए गए नए फैसले के बाद यह निर्देश दिया है. कोर्ट 10 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा.

इससे पहले इसी मामले में आरोपी नीलम आजाद और महेश कुमावत को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. जिसमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आज़ाद का नाम शामिल है.

बता दें कि यूएपीए 1967 में बना था, जिसे 2019 में केंद्र सरकार ने संशोधित किया था. दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2022 में दिल्ली हाइकोर्ट में जवाब दाखिल कर बताया था कि उसकी तरफ से उस वक्त तक 98 केस यूएपीए के तहत दर्ज किए गए थे. दरअसल आईपीसी के सात साल से ज्यादा सजा वाले केसों में पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी होती है. अगर पुलिस ऐसा करने में विफल रहती है तो आरोपी जमानती लेने का हकदार हो जाता है.

सांसदों ने घटनास्थल पर युवकों को पकड़ा

गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही दी में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई थी. हंगामे और धुंए के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की.

कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे. इन दोनों युवकों की पहचान लखनऊ के रहने वाले सागर शर्मा और मैसूर के रहने वाले मनोरंजन डी के रूप में हुई. ये दोनों युवक बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा की सिफारिश पर पास लेकर संसद की कार्यवाही देखने के लिए घुसे थे.

ये भी पढ़ें: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोट चोरी आरोप वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगा

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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