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अलगाववादी नेता नईम खान ने जेल अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया. राशिद ने संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए जमानत मांगी थी. हाई कोर्ट 6 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी.

अबूबकर की ओर से पेश गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि कम से कम उसे घर में नजरबंद रखा जाए. लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस मांग को ठुकराते हुए कहा कि अगर आगे तबियत खराब होती है तो वह निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है.

अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के सबूत हैं और न्यायिक प्रक्रिया से भागने का खतरा भी है, इसलिये जमानत देने का कोई आधार नहीं है.

Delhi Police की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन जेल में रहते हुए भी नामांकन दाखिल कर सकते है. ऐसे कई उदाहरण है, जहां जेल से नामांकन दाखिल किया गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएसआईएस के कथित सदस्य मोहम्मद हेदायतुल्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी, उसे भारत में आतंकवादी विचारधारा फैलाने और संगठन में भर्ती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

याचिका में कहा है कि उसे इसी अदालत ने 30 मार्च को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद अब नौ महीने हो गए हैं. उन्होंने कहा है कि उसका नाम प्राथमिकी में नहीं है. सह आरोपियों के बयान के आधार पर उसे आरोपी बनाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पीएलएफआई लेवी निवेश मामले में आरोपी फुलेश्वर गोप की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सप्ताह के लिए टाली. तीन साल से जेल में बंद गोप पर शेल कंपनी के जरिए अवैध धन निवेश का आरोप है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह एक भी ऐसा मामला पेश करे जिसमें उक्त कानून का इस्तेमाल कर पत्रकार को निशाना बनाया गया हो. कोर्ट 11 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा.

ई अबूबकर ने कोर्ट को बताया कि वह 70 वर्ष के हैं और कैंसर से पीड़ित हैं, साथ ही पार्किंसंस रोग से जूझ रहे हैं और अपनी हिरासत के दौरान उन्हे कई बार AIIMS भी जाना पड़ा.