दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मीडिया ग्रुप से कहा कि वह डीपफेक के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपना सुझाव इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की समिति को दे जिससे वह उसपर विचार कर सके.
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह मामला पहले से ही समिति के पास विचाराधीन है. वह अपना सुझाव समिति को दे. समिति भी नीति बनाने के दौरान उन सुझावों पर विचार करे. पीठ ने यह कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया.
पीठ ने मीडिया ग्रुप से यह भी कहा कि वह इससे संबंधित मुद्दों को लेकर दाखिल याचिका में पक्षकार बन सकता है. मीडिया ग्रुप ने कोर्ट से केंद्र सरकार को आईटी अधिनियम के तहत एक बृहद तंत्र तैयार करने व डीपफेक के दुरु पयोग की जांच करने को निर्देश देने की मांग की थी. साथ ही दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया था.
सरकार ने पिछले साल कोर्ट को बताया था कि उसने इस मुद्दे पर नीति बनाने के लिए समिति का गठन कर दिया है. उसको लेकर दो बैठकें की गई है और उसपर आगे और विचार करने की जरूरत है.
कोर्ट ने कहा था कि नीति बनाए जाने में देरी से आम जनता को परेशानी हो रही है. समिति सभी याचिकाकर्ताओं के सुझाव पर विचार करे. उसने यह कहते हुए सरकार को तीन महीने का समय दे दिया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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