दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि 75 फीसदी से कम एटेंडेंस के मानदंड पूरा नही करने वाले छात्र को डूसू चुनाव नही लड़ सकते है. जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि एटेंडेंस कम रहने पर संबंधित कालेज ऐसे उम्मीदवार का नामांकन अस्वीकार कर सकता है. अदालत ने यह निर्देश एक लड़की मुस्कान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है, जिसने न्यूनतम एटेंडेंस कम होने के आधार पर चुनाव के उम्मीदवारों की अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया था.
उन्होंने शिकायत समिति से उसका पक्ष सुनकर उचित आदेश पारित करे. उस दौरान उसे एटेंडेंस पूरी होने का प्रमाण दिखाने की अनुमति दी जाए. अगर वह न्यूनतम एटेंडेंस की अहर्ता पूरी करती है तो उसे चुनाव लड़ने दिया जाए अन्यथा उसका नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिया जाए.
अदालत ने कॉलेज प्रशासन द्वारा जारी नोटिस का हवाला देते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो उम्मीदवार इस मानदंड को पूरा नही करते है, उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने यह भी कहा कि शिकायत समिति याचिकाकर्ता मुस्कान को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दें और उसे अपनी उपस्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए. समिति में कॉलेज के पांच असिस्टेंट प्रोफेसर सदस्य होंगे.
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कॉलेज जांच के बाद मुस्कान का नामांकन स्वीकार कर लेता है और यह सिद्ध हो जाता है कि उसने न्यूनतम उपस्थिति मानदंड को पूरा किया है तो उसे साधारण परिस्थितियों में आज रात 9 बजे तक प्रचार करने की अनुमति दी जाए.
-भारत एक्सप्रेस
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