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Delhi Student Election

दिल्ली हाई कोर्ट ने DUCSU चुनाव के लिए स्पष्ट किया कि 75 फीसदी से कम उपस्थिति वाले छात्र चुनाव नहीं लड़ सकते है. जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि याचिकाकर्ता मुस्कान को एटेंडेंस पूरा होने का प्रमाण पेश करने का मौका दिया जाएगा.