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DU News

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने पर रोक संबंधी डीयू के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विश्वविद्यालय को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने DUCSU चुनाव के लिए स्पष्ट किया कि 75 फीसदी से कम उपस्थिति वाले छात्र चुनाव नहीं लड़ सकते है. जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि याचिकाकर्ता मुस्कान को एटेंडेंस पूरा होने का प्रमाण पेश करने का मौका दिया जाएगा.