दिल्ली के कई भागों में अस्पताल व स्कूलों की जमीन पर अतिक्रमण कर धार्मिक स्थल का निर्माण एवं उसमें दुकान खोले जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि इसको लेकर संबंधित अधिकारियों एवं केंद्र सरकार के एसटीएफ से शिकायत कई बार शिकायत की लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है. इस वजह से उसे अदालत की शरण में आना पड़ा है.
याचिकाकर्ता संगठन सेव इंडिया फाउंडेशन ने खासकर दिलशाद गार्डेन के इबहास व जीटीबी अस्पताल के नजदीक दयानंद अस्पताल की जमीन के अलावा अन्य सात जगहों का जिक्र करते हुए कहा है कि वहां पर अस्पताल व स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण कर धार्मिक स्थल बना लिया गया है और उसमें दुकान खोल कर व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं. उसके वकील उमेश शर्मा ने कहा है कि इससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा को खतरा है.
इसकी कई बार शिकायत करने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है. इसलिए कोर्ट से आग्रह है कि वह उसकी शिकायत के आधार पर एसटीएफ एवं अन्य प्राधिकारियों को सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दे.
याचिकाकर्ता ने इस मामले में दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों के अलावा डुसीब, एमसीडी, डीडीए, बच्चों के अधिकार का संरक्षण करने वाले एनसीपीसी व दिल्ली पुलिस को प्रतिवादी बनाया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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