दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जो व्यक्ति राजनीति में होता है, उसे ‘मोटी चमड़ी’ (आलोचनाओं को सहने) वाला होना चाहिए लेकिन व्यंग्य और मानहानि के बीच अंतर करना होगा. जस्टिस अमित बंसल ने भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है.
गौरव भाटिया ने अपनी याचिका में एक टेलीविजन समाचार कार्यक्रम में उनके पहनावे को लेकर सोशल मीडिया से अपमानजनक सामग्री हटाने की मांग की है. उसमें बिना पैंट/पायजामा के कुर्ता पहने कथित तौर पर देखा गया था. उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने शार्ट्स पहना हुआ था और कैमरामैन ने गलती से उनके शरीर का निचला हिस्सा दिखा दिया.
इस घटना से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट भाटिया की निजता का उल्लंघन करता है. ऐसी दशा में आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाया जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि एकपक्षीय आदेश पारित करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. कोर्ट 25 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि ऐसी तस्वीरें बिना अनुमति के नहीं प्रसारित किया जाना चाहिए.
अदालत ने कहा कि वे आपके घर में जबरन नहीं घुसे थे. जब आप राजनीति में हैं तो आपको मोटी चमड़ी वाला होना पड़ेगा. हमें यह पता लगाना होगा कि क्या व्यंग्यात्मक है और क्या अपमानजनक. फिलहाल हमें आपत्तिजनक और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों में अंतर करना होगा. लेकिन अश्लील टिप्पणियों को हटाना होगा.
ये भी पढ़ें- रेप के मामले में गिरफ्तार समीर मोदी की जमानत पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट 25 सितंबर को सुनाएगा फैसला
– भारत एक्सप्रेस
निशिकांत दुबे मानहानि केस में दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती के बाद TMC सांसद महुआ…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 'इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव-2026' का उद्घाटन…
राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत-न्यूजीलैंड अंडर-20 रग्बी सीरीज का समापन हुआ. केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे…
सोशल मीडिया पर 1000 रुपये के नए नोट के वायरल दावों को PIB ने फर्जी…
मौलाना अरशद मदनी के नए बयान ने फिर चर्चा छेड़ दी है. मस्जिदों, इस्लाम, मदरसों…
Annual Toll Pass: केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे…