दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल आरोप पत्र से अपना नाम हटाने की मांग की थी. यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जो जबरन वसूली के आरोपों में पहले से ही जेल में बंद है.
जस्टिस अनीश दयाल की अदालत में जैकलीन के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने तर्क दिया कि जैकलीन को सुकेश के किसी भी अपराध की जानकारी नहीं थी. उन्हें जो भी उपहार या पैसा मिला, वह सुकेश द्वारा केवल एक प्रशंसक के रूप में दिए गए उपहार थे, न कि किसी अपराध से संबंधित लाभ. इसलिए उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता.
प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन को मामले में आरोपी बनाया है. यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा शुरू की गई जांच से उपजा है, जिसमें सुकेश पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ की ठगी और जबरन वसूली का आरोप है.
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब सभी की निगाहें कोर्ट के निर्णय पर टिकी हैं, जो जैकलीन के लिए राहत या नई चुनौती ला सकता है.
ये भी पढ़ें: 26/11 Case: तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, परिवार से बात करने की इजाजत नहीं मिली
-भारत एक्सप्रेस
QS एशिया रैंकिंग में CCSU ने बड़ी छलांग लगाई है.पिछले साल सीसीएसयू 801–850 के रैंक…
गोरखपुर में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और CM योगी की 'लोकतंत्र बचाओ' पदयात्रा निकली. सपा…
US Midterm Elections 2026: अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में भारतीय मूल के 57 उम्मीदवारों ने…
दिल्ली में वोटर लिस्ट SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को सुनवाई करेगा. 33…
गोरखपुर में बीजेपी की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा’ के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन…
नीति आयोग में अण्डमान-निकोबार के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने विकास मॉडल प्रस्तुत किया. हवाई…