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अभिनेत्री सेलिना जेटली की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री सेलिना जेटली की ओर से दायर याचिका पर विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि एक कानूनी फर्म को नियुक्त करने का निर्देश दिया है ताकि रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली का दुबई और अबू धाबी में प्रतिनिधित्व कर सके. कोर्ट ने कहा कि कानूनी फर्म ऐसा होना चाहिए जो बिना शुल्क के यह मामला लड़ने के लिए तैयार है.

हाई कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश जारी करने में कोई बाधा हो तो उसका उल्लेख हलफनामे में किया जाए. कोर्ट 10 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील निधि रमन ने कोर्ट को बताया था कि दुबई जेल में बंद मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत कुमार जेटली कांसुलर एक्सेस की सुविधा मुहैया करा दी गई है. इसपर कोर्ट ने पूछा था कि क्या याचिकाकर्ता अपने भाई से संपर्क स्थापित कर पाई है?

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि अभी तक भाई से संपर्क स्थापित नही हो पाया है. दायर याचिका में उन्होंने अपने भाई मेजर (सेवानिवृत्त) विक्रांत कुमार जेटली की संयुक्त अरब अमीरात में कथित हिरासत को लेकर याचिका दायर की है. सेलिना जेटली ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अदालत के समक्ष यह मांग रखी है कि विदेश मंत्रालय की यह संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि वह विदेशों में हिरासत में रखे गए भारतीय नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित करें.

दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया

उन्होंने दायर याचिका में यह भी मांग की गई है कि विक्रांत जेटली को तत्काल प्रभावी कानूनी सहायता मुहैया कराई जाए. एमईए द्वारा विधिक खर्चो के लिए आर्थिक सहायता या सहयोग दिया जाए. सेलिना जेटली को अपने भाई.से सीधा और वास्तविक समय में.संवाद करने की सुविधा दी जाए. जेटली ने दायर याचिका में यह भी कहा है कि चिकित्सकीय उपचार और मानवीय देखभाल के लिए त्वरित राजनयिक कदम उठाए जाएं.

भारतीय दूतावास द्वारा नियमित कांसुलर निगरानी और पारिवारिक अपडेट सुनिश्चित किए जाए. यूएई अधिकारियों के साथ समन्वय कर अंतरराष्ट्रीय कानून और वियना कन्वेंशन ऑफ कांसुलर रिलेशंस के तहत उनके अधिकारों की रक्षा की जाए.

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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