दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने 56 वेबसाइट को टिप्स फिल्म्स लिमिटेड द्वारा निर्मित बॉलीवुड फिल्मों ‘मालिक’ और ’सरबाला जी’ का अवैध प्रदर्शन करने पर रोक लगा दिया है. जस्टिस अमित बंसल ने इन वेबसाइट को निर्माता की स्वामित्व वाली किसी भी कॉपीराइट सामग्री को उचित प्राधिकार के बिना होस्टिंग, स्ट्रीमिंग या वितरित करने से रोक दिया.
अभिनेता राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर की भूमिकाओं वाली फिल्म ‘मालिक’ 11 जुलाई को रिलीज हुई थी जबकि एमी विर्क व गिप्पी ग्रेवाल की भूमिका वाली फिल्म ‘सरबाला जी’ 18 जुलाई को रिलीज़ होनी है. इन वेबसाइट को इन फिल्मों के प्रदर्शन से रोकते हुए कोर्ट ने कहा कि निर्माता को इससे भविष्य में अपूरणीय क्षति हो सकती है.
न्यायमूर्ति ने कहा कि वादी के पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है. सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ है. यदि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया गया, तो वादी को अपूरणीय क्षति या हानि हो सकती है.
कोर्ट 17 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. टिप्स फिल्म्स लिमिटेड ने कोर्ट से कहा था कि ऑनलाइन पाइरेसी का आसन्न खतरा है. इसके मद्देनजर कोर्ट ने देशभर के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को तत्काल प्रभाव से उन 56 वेबसाइट तक पहुंच रोकने का निर्देश दिया.
-भारत एक्सप्रेस
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