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दिल्ली के उत्तम नगर होली विवाद: तरुण की हत्या के 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश, 50 गवाह देंगे गवाही

Uttam Nagar Murder Case: दिल्ली के उत्तम नगर में मामूली विवाद के चलते तरुण नामक लड़के की हुई हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 500 पेज का चार्जशीट दाखिल किया है. दायर चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने 20 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से 18 के खिलाफ मुख्य चार्जशीट फाइल की गई है.

लाठियों से बेरहमी से पीटने का आरोप

दायर चार्जशीट में 2 लोगों को नाबालिग शामिल है. लिहाजा उनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में इंक्वेस्ट कार्रवाई करने की अपील की गई है. दायर चार्जशीट के मुताबिक आरोप है कि तरुण को उसके घर के पास रोककर लाठियों से बेरहमी से पीटा गया और एक दिन बाद उसकी मौत हो गई थी.

मामले में 18 लोगों के खिलाफ चार्ज लगाए गए हैं, उनमें से एससी/एसटी एक्ट, अनलौफुल असेंबली, दंगा भड़काना, जैसे सेक्शन के तहत भी आरोप लगे हैं. पुलिस ने इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए करीब 50 गवाहों से पूछताछ की. इनमें स्थानीय लोग, प्रत्यक्षदर्शी और घटना के समय मौजूद अन्य लोग शामिल हैं. इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया, जिससे आरोपियों की पहचान करने में बड़ी मदद मिली.

CCTV मे कैद हुई वारदात

फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट ने भी ये साफ किया कि तरुण पर किस तरह हमला हुआ और किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया. जांच के दौरान दो आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है. उनके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं. पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी.

हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्ड की तैनाती की गई थी. मामले में साम्प्रदायिक रंग भी ले लिया था. जिसके चलते ईद के दौरान भी सुरक्षा के कड़ें इंतजाम किए गए और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर नजर रखी गई.

क्या था मामला?

बता दें कि ये घटना होली के दिन पानी का गुब्बारा फेंकने को लेकर शुरू हुआ था. एक लड़की ने कथित तौर पर दूसरे समुदाय की एक महिला पर पानी का गुब्बारा फेंक दिया था, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते-देखते दोनों पक्षों के लोग सड़क पर इकठ्ठा हो गए.

बाद में ये झगड़ा हिंसक हो गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई. जिसमें 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें 26 वर्षीय तरुण को गंभीर चोटें आई थी और ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शुरू में इस मामले में गिरफ्तार भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन तरुण की मौत के बाद दर्ज एफआईआर में धारा 103 (1)(हत्या) भी जोड़ दी गई.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक विस्तार: 1950 में थे 8 जज, अब 38 जजों के साथ बढ़ेगी न्याय की ताकत

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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