Ghaziabad: राजनीति और व्यक्तिगत संबंधों के घालमेल से उपजा एक विवाद अब थाने की दहलीज तक जा पहुंचा है. कोतवाली थाना क्षेत्र के कैला भट्टा मोहल्ले के निवासी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी खलील अपने चौथे निकाह को लेकर कानूनी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं. 70 साल की उम्र में 20 साल की युवती से निकाह करने के फैसले ने उनके परिवार में भारी कलह पैदा कर दी है.
हाजी खलील की दूसरी पत्नी नाजरीन ने इस निकाह का पुरजोर विरोध करते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय में दस्तक दी है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई लिखित शिकायत में नाजरीन ने आरोप लगाया कि उनके पति की प्रवृत्ति पत्नियों को छोड़ने की रही है. उन्होंने दावा किया कि हाजी खलील हर पत्नी से बच्चे पैदा करने के बाद उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं या घर से निकाल देते हैं. नाजरीन का निकाह वर्ष 1991 में हुआ था, लेकिन उनके अनुसार, तब उनसे पहली शादी और आठ बच्चों की बात छिपाई गई थी.
विवाद की मुख्य जड़ हाजी खलील द्वारा हाल ही में 20 वर्षीय युवती यासमीन के साथ किया गया चौथा निकाह है. नाजरीन का कहना है कि जब उन्होंने इस उम्र के फासले और निकाह का विरोध किया, तो उन्हें और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई. पीड़िता का आरोप है कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है.
“मेरे पति ने पहले ही पहली पत्नी को छोड़ दिया था और 2010 में तीसरी पत्नी को संतान न होने पर तीन तलाक दे दिया था. अब वह फिर से वही दोहरा रहे हैं.”- नाजरीन (शिकायतकर्ता)
शिकायत में संपत्ति के लालच का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है. नाजरीन ने आरोप लगाया कि नई पत्नी (यासमीन) की नजर खलील की संपत्ति पर है और खलील भी अपनी जायदाद उसके नाम करने की योजना बना रहे हैं. नाजरीन और उनके बच्चों को डर है कि इस नए निकाह के कारण उनका हक छीन लिया जाएगा.
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हाजी खलील का विवादों से पुराना नाता रहा है. वे वर्ष 1995 और 2000 में इस्लामनगर वार्ड से पार्षद रह चुके हैं. उन पर नगर निगम की करीब 30 करोड़ रुपये की जमीन पर अवैध कब्जे का भी गंभीर आरोप लगा था. जांच में सामने आया था कि उस भूमि पर मदरसा, मस्जिद और दुकानें बनाकर उन्हें किराये पर दिया गया था, जिसके बाद नगर निगम ने कुछ अवैध निर्माण हटाए भी थे.
मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने नाजरीन की शिकायत स्वीकार कर ली है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पारिवारिक और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तथ्यों की निष्पक्ष जांच की जाएगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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