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EC नियुक्ति मामला: CJI को चयन समिति से हटाने वाले कानून पर SC में सुनवाई टली

 Election Commissioner Appointment Case: सुप्रीम कोर्ट देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित मामले में दायर याचिकाओं 30 जुलाई को सुनवाई करेगा. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई को न टाल दिया है.

पिछली सुनवाई कोर्ट ने कहा था कि एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ जा ही नहीं सकता है. ऐसे में सभी नियुक्तियों पर फैसला जाहिर तौर पर दो तिहाई के बहुमत से ही होगा.

दो अन्य आयुक्तों पर एक स्वतंत्र प्रक्रिया क्यों नहीं?

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब देश के सीजेआई सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी एक स्वतंत्र प्रक्रिया क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यह भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता.

उन्होंने कहा क्या 300 से अधिक पन्नों में की गई टिप्पणियां केवल उस व्यवस्था को सही ठहराने के लिए नहीं थी, जिसे अदालत ने कानून बनाने तक अस्थायी रूप से लागू किया था? क्या आप कह सकते हैं कि बनने वाला कानून भी इन्ही टिप्पणियों का पालन करें.

कोई कानूनी व्यवस्था मौजूद नहीं

उन्होंने कहा कि जब अदालत ने यह कह दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चयन केवल कार्यपालिका द्वारा नहीं होना चाहिए, तो वह वहीं क्यों रुक गई? अदालत ने मानक तय किए, फिर उन्हें सिर्फ कानून बनने की एक निश्चित अवधि तक ही क्यों सीमित किया? इस फैसले को साधारण रूप से पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि यह केवल उस स्थिति से निपटने के लिए था, जहां कोई कानूनी व्यवस्था मौजूद नहीं थी.

केंद्र सरकार के 2023 के कानून को चुनौती

यह याचिका कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर सहित अन्य की ओर से दायर की गई है. दायर याचिका में केंद्र सरकार के 2023 के उस कानून को चुनौती दी है, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है. नए कानून के मुताबिक इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें:  सीबीएसई का ‘थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला’ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; जानें क्या है पूरा विवाद और नया नियम?

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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