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गौतम गंभीर की ‘पर्सनैलिटी’ पर वार बर्दाश्त नहीं! दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा और गूगल को दिया सख्त आदेश

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर की ओर से व्यक्तित्व सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट अंतरिम आदेश पारित करेगा. जस्टिस ज्योति सिंह ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद अंतरिम आदेश पारित करने का फैसला लिया है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि गौतम गंभीर के व्यक्तित्व सुरक्षा का उल्लंघन करने वाले कंटेंट विभिन्न ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है. कोर्ट ने कहा कि वह एक ऐसा आदेश पारित करेंगी, जिसमें मेटा, गूगल और अमेजन सेलर्स को कंटेंट हटाने का आदेश दिया जाएगा.

मामले की सुनवाई के दौरान गौतम गंभीर के वकील ने कहा कि कई आपत्तिजनक कंटेंट हटाये जा चुके है, लेकिन उसे बार-बार शेयर किया जा रहा है. उन्होंने कोर्ट से डायनेमिक इंजक्शन की मांग की, ताकि भविष्य में दोबारा इस तरह के कंटेंट को हटाया जा सकें. गौतम गंभीर ने 16 पक्षों को पार्टी बनाते हुए ढाई करोड़ रुपए का हर्जाने की मांग किया है. साथ ही सभी फर्जी कंटेंट हटाने, और भविष्य में उनके नाम, चेहरा, आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है. गौतम गंभीर ने कहा है कि उनके पहचान का गलत इस्तेमाल, एआई जेनरेटेड डीपफेक और उनकी छवि का बिना अनुमति के व्यावसायिक उपयोग करने का एक सुनियोजित अभियान चल रहा है.

ऑनलाइन फर्जी कंटेंट पर कानूनी कार्रवाई का संदेश

दायर याचिका में कहा गया है कि 2025 के आखिर से इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर नकली सामग्री में बढोत्तरी हुई है. इनमें सबसे ज्यादा वायरल हुआ एक मनगढंत “इस्तीफे” का वीडियो, जिसमें उन्हें सीनियर क्रिकेटरों के वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर टिप्पणी करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया था, जिसे 17 लाख से ज्यादा बार देखा गया पहले हाई कोर्ट कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने नहीं करने का आदेश दे चुकी है.

डीपफेक और सोशल मीडिया कंटेंट की चिंता

बता दें कि गौतम गंभीर से पहले फिल्म अभिनेत्री काजोल, विवेक ओबेरॉय, बाबा रामदेव, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, गायिका आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सिंगर कुमार, विराट कोहली सहित कई अन्य अदालत का रुख कर चुके है.

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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