भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने दिल्ली हाईकोर्ट में बिहार ओलंपिक संघ (बीओए) के मामलों की देखरेख के लिए एक तदर्थ समिति के गठन को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ आईओए की अपील पर राज्य संस्था को नोटिस जारी किया है.
अदालत ने बीओए के वकील से इस मामले में निर्देश लेकर उसे बताने को कहा है. उसने आईओए से भी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया. एकल पीठ ने 24 फरवरी को बीओए के लिए तदर्थ समिति के गठन के फैसले को खारिज कर दिया था और राज्य संस्था को तीन महीने के भीतर अपना चुनाव कराने को कहा था. एकल पीठ के अनुसार बीओए को अपने प्रबंधन को तदर्थ समिति को सौंपने का निर्णय लेने से पहले संबंधित सामग्री को सुनने या पढने का मौका नहीं दिया गया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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