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संजय कपूर संपत्ति विवाद मामले में करिश्मा कपूर के बच्चों को बड़ी राहत, 30,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के लेन-देन पर कोर्ट की रोक

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर से जुड़े तीस हजार करोड़ रुपए की संपत्ति विवाद मामले में फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर को दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन करने पर रोक लगा दिया है.

जस्टिस ज्योति सिंह की सिंगल बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संपत्ति को संरक्षित किया जाना चाहिए न कि उसका दुरुपयोग किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि स्वर्गीय संजय कपूर की संपत्ति को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, यह देखते हुए कि ट्रायल में समय लग सकता है और इस बीच याचिककर्ताओ द्वारा उठाए गई सभी चिंताओं पर डिफेंडेन्ट 1 का ध्यान रखा जाना चाहिए.

करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने यह याचिका दायर की है. दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनकी सौतेली मां प्रिया कपूर (संजय कपूर की तीसरी पत्नी) ने वसीयत को फर्जी तरीके से तैयार कर अपने नाम पूरी संपत्ति करने के लिए साजिश रची है. दोनों बच्चों का कहना है कि उन्हें उनके पिता की संपत्ति से गलत तरीके से बाहर कर दिया गया है. दायर याचिका में प्रिया कपूर, उनके नाबालिग बेटे, सास रानी कपूर सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है.

जून 2025 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था संजय कपूर का निधन

याचिका में बच्चों ने कानूनी वारिस घोषित करने की मांग की है और पिता की संपत्ति में प्रत्येक को एक पांचवा हिस्सा दिया जाए. दायर याचिका में संजय कपूर की सभी निजी संपत्तियों पर रोक लगाने की मांग की है. बता दें कि संजय कपूर का जून 2025 में यूनाइटेड किंगडम में निधन हो गया था. करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी 2003 में हुई थी और 2016 में दोनों का तलाक हो गया था. दोनों के एक बेटा और एक बेटी है. बच्चों का आरोप है कि प्रिया कपूर ने अपने सहयोगियों दिनेश अग्रवाल और नितिन शर्मा के साथ मिलकर इस वसीयत को सात हफ्ते तक दबाकर रखा और 30 जुलाई 2025 को परिवार की बैठक में इसे पेश किया.

याचिकाकर्ता का कहना है कि यह वसीयत फर्जी मनगढ़ंत और संदिग्ध परिस्थितियों में तैयार की गई है. न तो इसकी मूल प्रति और न ही कोई कॉपी अब तक उन्हें दिखाई गई है. बता दें कि संजय कपूर का निधन लंदन में गोल्फ खेलते समय ही गया था. मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके मुंह में मधुमक्खी चली गई. इसके बाद हार्टअटैक से मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: आई-पैक निदेशक विनेश चंदेल को राहत: जांच में सहयोग और ईडी की सहमति के बाद मिली नियमित जमानत

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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