दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगेस्टर्स लॉरेंस विश्नोई सहित अन्य 11 आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4, आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए है. पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने लॉरेंस विश्नोई और अन्य पर हथियार अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय किए है.
कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया है उनमें संपत नेहरा, जगदीप उर्फ जग्गू, राजकुमार उर्फ राजू बसोदी, रविंदर सिंह उर्फ काली शूटर, नरेश उर्फ सेठी, प्रियव्रत उर्फ काला, अनिल रोहिला उर्फ लीला, राहुल उर्फ सांगा, सचिन उर्फ भांजा और अक्षय अंतिल उर्फ पालदा शामिल है. विश्नोई पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में क्राइम सिंडिकेट चलाने का आरोप है. इन सभी आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2021 में मामला दर्ज किया था. जांच में पता चला था कि आरोपी संगठित अपराध गिरोह के सदस्य थे.
उन पर आरोप है कि वे जजेल के अंदर से ही एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे और आर्थिक लाभ के लिए संगठित रूप से हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, अपहरण, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी जैसे हमले जैसे अपराध कर रहे थे.
इस मामले में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने चौकाने वाला खुलासा करते हुए बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी स्मगल करके अंदर लाए गए मोबाइल फोन के जरिए जेल के भीतर से ही सिंडिकेट चला रहे थे. जांच में इस सिंडिकेट के तार कनाडा और थाईलैंड जैसे देशों से भी जुड़े पाए गए. जो इनके आपराधिक नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय विस्तार को दिखाते हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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