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लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ‘वकील’ दीपक खत्री 5 दिन की पुलिस रिमांड पर, दिल्ली एयरपोर्ट से हुआ था गिरफ्तार

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम के सदस्य और पेशे से वकील दीपक खत्री को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा दीपक खत्री डेली एक घंटे तक अपने वकील से मुलाकात कर सकते है.

कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस कैमरा की मौजूदगी में दीपक खत्री से पूछताछ कैमरा की मौजूदगी में करेगी. साथ ही कोर्ट ने मेडिकल सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया है. दिल्ली पुलिस ने 10 दिन की रिमांड की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी. दीपक खत्री को 3 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने पेश किया गया था.

खत्री के खिलाफ पहले से जारी है लुकआउट सर्कुलर

दिल्ली पुलिस ने दीपक खत्री को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक दीपक खत्री के खिलाफ पहले से ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके आधार पर विदेश जाते समय उन्हें इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस का आरोप है कि दीपक खत्री गैंगेस्टर्स के नेटवर्क को संचालित करने और उनके बीच संदेशों के आदान प्रदान में शामिल थे. अभी तक के जांच में खुलासा हुआ है कि दीपक के लॉरेंस की फैमिली से करीबी पारिवारिक रिश्ते बन गए थे. इतना ही नहीं यह भी पता चला है कि लॉरेंस की मां से राखी बंधवाने के बाद सभी उसे मामा कहते थे.

अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी से जुड़ा मामला

दीपक खत्री से लॉरेंस के अलावा पंजाब के गैंगेस्टर जग्गू भगवनपुरिया की फैमिली भी दिल्ली आने पर उससे मुलाकात करती थी. यह मामला अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी और आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा है, जिसका कथित सरगना शाहबाज अंसारी बताया गया है.

मामले में अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 32 विदेशी हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है. इसके.अलावे.दो.मशीन गन और 363 कारतूस शामिल है. क्राइम ब्रांच लॉरेंस गैंग के इंटरनेशनल नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है. खत्री ने यह भी खुलासा किया है कि वह पहली बार बिश्नोई से 2021 में मिला था, जब गैंगेस्टर को पुलिस हिरासत पर दिल्ली लाया गया था.

पुलिस का कहना है कि एक दोस्त के माध्यम से वह बिश्नोई से मिला और बाद में उसे कानूनी मदद और अन्य सुविधाएं प्रदान की. जांच में यह भी पता चला है कि खत्री का संबंध सिर्फ बिश्नोई तक ही सीमित नही है, बल्कि काला जठेड़ी, काला राणा और जग्गू भगवनपुरिया सहित गिरोह के अन्य सदस्यों से भी है.

यह भी पढ़ें: नागरिकता 1983 में तो 1980 में कैसे बना वोटर ID? सोनिया गांधी से जुड़े 44 साल पुराने मामले में 21 सितंबर को फैसला

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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