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पीएम मोदी पर आपत्तिजनक AI पोस्ट का मामला: मुजाहिद जमाल शेख को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत

PM Modi AI morphed photo case: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की आपत्तिजनक ‘AI मॉर्फ्ड’ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोपी मुजाहिद जमाल शेख को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा महाराष्ट्र से गिरफ्तार किए गए शेख को कोर्ट ने जमानत दे दी है. एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी के भागने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए उसे और अधिक समय तक हिरासत में रखना जरूरी नहीं है.

25 हजार के मुचलके पर रिहाई

कोर्ट ने मुजाहिद जमाल शेख को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान जज ने इस बात पर गौर किया कि आरोपी ने जांच में पूरा सहयोग किया है. जांच अधिकारी (IO) के कहने पर शेख ने 14 मार्च को ही अपना ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट बंद कर दिया था और पुलिस के निर्देश पर ही उसे दोबारा खोला. कोर्ट ने माना कि पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी से कोई नई बरामदगी नहीं हुई है, जिसके आधार पर उसे जमानत का हकदार माना गया.

हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जांच के निर्देश

मामले में एक नया मोड़ तब आया जब गिरफ्तारी के आधारों से संबंधित एक दस्तावेज पर सवाल उठे. दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि यह दस्तावेज फर्जी है, जिस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त (DCP) को प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए.

बता दें कि अदालत ने इस दस्तावेज की सत्यता जांचने के लिए लिखावट विशेषज्ञ (Handwriting Expert) की राय लेने की बात भी कही है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि दस्तावेज के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी.

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देश छोड़ने पर पाबंदी

भले ही मुजाहिद को जेल से बाहर आने की अनुमति मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने उन पर सख्त शर्तें भी थोपी हैं. जमानत की शर्तों के अनुसार, आरोपी बिना अदालत की पूर्व अनुमति के देश छोड़कर नहीं जा सकेगा. साथ ही, उसे मामले की हर सुनवाई पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा.

वहीं अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने 1 फरवरी 2026 को अपने अकाउंट से प्रधानमंत्री की एक आपत्तिजनक AI जनित फोटो रिपोस्ट की थी, जिसके बाद आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी.

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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