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संसद सुरक्षा चूक केस में आरोपी सागर शर्मा को कोर्ट से बड़ी राहत, एक महीने की अंतरिम जमानत

Parliament Security Breach Case: संसद सुरक्षा चूक मामले के आरोपी सागर शर्मा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. अदालत ने सागर शर्मा को अपने पिता के क्रियाकर्म में शामिल होने के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत प्रदान की है. सागर शर्मा ने अदालत में दो महीने की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल एक महीने की राहत दी.

जानिए पूरा मामला?

यह मामला 13 दिसंबर 2023 को संसद भवन की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक से जुड़ा है. इस मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब तक आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत 13 हजार पन्नों की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. पुलिस के अनुसार चार्जशीट डिजिटल डेटा, चैट, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तैयार की गई है. जांच एजेंसी ने आरोपियों पर आतंकी गतिविधियों, आपराधिक साजिश और दंगा भड़काने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपियों ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास किया. हालांकि सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किए जाने पर आपत्ति जताई. उनका कहना था कि आरोप तय करने को लेकर पहले ही विस्तृत बहस हो चुकी है और इस चरण में नई चार्जशीट दाखिल करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है.

UPA के तहत दर्ज है मामला

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने, लोगों को उकसाने, सबूत मिटाने की कोशिश, आपराधिक साजिश और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.


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गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी लोकसभा कक्ष में कूद गए थे और पीले रंग का धुआं छोड़ने वाले कैनिस्टर का इस्तेमाल किया था, जिससे सदन में अफरातफरी मच गई थी. सांसदों और सुरक्षाकर्मियों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया था. संसद परिसर के बाहर भी दो अन्य लोगों को इसी तरह प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया था. जांच के दौरान सामने आया कि सागर शर्मा और मनोरंजन डी सांसद की सिफारिश पर जारी विजिटर पास के जरिए संसद परिसर में प्रवेश किए थे.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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