सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक एस एन सुब्बा रेड्डी चुनाव को रद्द करने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है. जिसमें 2023 के विधानसभा चुनावों में बागेपल्ली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक एस एन सुब्बा रेड्डी के चुनाव को रद्द कर दिया था. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुब्बारेड्डी द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
बागेपल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक एस एन सुब्बा रेड्डी का 2023 का चुनाव रद्द कर दिया था. अदालत ने उनके नामांकन में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए नतीजे को अमान्य घोषित कर दिया था. यह फैसला बीजेपी उम्मीदवार मुनिराज की याचिका पर आया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सुब्बारेड्डी ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपनी पूरी संपत्ति का विवरण नहीं दिया और लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई.
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया था कि संपत्ति के खुलासे से जुड़े नियमों का उल्लंघन हुआ है. इसके बाद कोर्ट ने उनकी सदस्यता अमान्य घोषित करते हुए चुनाव आयोग को नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने को कहा था. इसमें पुनः चुनाव कराना शामिल था. 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस उम्मीदवार सुब्बारेड्डी बागेपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के विधायक चुने गए थे, उन्होंने भाजपा के मुनिराजू को हराया. अब बागेपल्ली का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया गया है.
चुनाव के नियमों के मुताबिक हर प्रत्याशी को अपने बारे में हर जानकारी देनी होती है. उसे बताना होता है कि उसके और परिवार के लोगों के पास कितनी और क्या-क्या संपत्ति है.
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-भारत एक्सप्रेस
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