पश्चिम बंगाल के 36 विश्वविद्यालयों में उप कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़े मामले में दायर याचिका पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल के केवल 3 विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति शेष रह गई है. शेष कुलपतियों की नियुक्ति हो चुकी है. यह जानकारी सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ को दी गई.
पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील जयदीप गुप्ता ने कोर्ट को बताया था कि पूर्व सीजेआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौप दी है, जो रजिस्ट्री के पास मौजूद है. इससे पहले कोर्ट ने पूर्व सीजेआई यू यू ललित को पश्चिम बंगाल में राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति निगरानी के लिए एक खोज-सह-चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया था.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चेयरपर्सन को शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों के लिए एक अलग या संयुक्त चयन समिति गठित करने का अधिकार है. चेयरपर्सन पैनल में शामिल चार विशेषज्ञों को नियुक्त करने का हकदार है, जिन्हें उन्होंने वीसी की नियुक्ति के लिए योग्य पाएगा. समिति में अध्यक्ष शामिल होंगे. समिति प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए वर्णानुक्रम में तीन नामों का एक पैनल तैयार करेगी. कोर्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री, चांसलर को वरीयता क्रम में शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की सिफारिश करने के हकदार होंगे, जो सीएम द्वारा अनुशंसित वरीयता क्रम में सूचीबद्ध नामों में से कुलपतियों की नियुक्ति करेंगे.
बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और राज्य के राज्यपाल सी वी आनंद बोस को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए उम्मीदवारों की सूची में से छह उपयुक्त व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त करने का निर्देश दिया था.
बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य संचालित विश्व विद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए गठित खोज समिति में सदस्यों की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच करने के लिए एक संशोधन विधेयक पारित किया था. भाजपा ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून विधेयक 2023 का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि नई खोज समिति कुलपतियों की नियुक्ति पर सत्तारूढ़ दल के नियंत्रण को बढ़ाएगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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