सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में 2023 में अकोला में हुए दंगों के मामले में गठित एसआईटी जांच के अपने आदेश पर रोक लगा दिया था. सीजेआई बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने यह आदेश दिया है. जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले में दो अपराधों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों शामिल थे.
मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एसआईटी अधिकारियों का चयन कर सकता है. कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अपने आदेश में टिपण्णी करते हुए कहा था कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद भी अधिकारी को धर्म और जाति से ऊपर उठकर केवल कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए.
कोर्ट ने कहा था कि कानून व्यवस्था संभालने वाले अधिकारी अगर अपने कर्तव्य का पालन धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव के साथ करेंगे, तो यह न्याय प्रणाली और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरा है. कोर्ट ने मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था.
दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मई 2023 में महाराष्ट्र के अकोला शहर के पुराने इलाके में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा की निष्पक्ष जांच नहीं की गई है. 13 मई 2023 को हुए इस दंगे में विलास महादेव राव गायकवाड़ की मौत हो गई थी और कई लोगों घायल हो गए थे.
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि दंगों की सही जांच कराई जाए और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरती और जानबूझकर मामले को दबाया जा रहा है.
याचिकाकर्ता ने इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने 25 जुलाई 2024 को राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसकी याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है.
ये भी पढ़ें: निठारी हत्याकांड मामले में दोषी सुरेंद्र कोली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हुआ बरी
-भारत एक्सप्रे
US Midterm Elections 2026: अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में भारतीय मूल के 57 उम्मीदवारों ने…
दिल्ली में वोटर लिस्ट SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को सुनवाई करेगा. 33…
गोरखपुर में बीजेपी की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा’ के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन…
नीति आयोग में अण्डमान-निकोबार के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने विकास मॉडल प्रस्तुत किया. हवाई…
सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का फैसला- राज्यों को सेल्स टैक्स पर…
केंद्र सरकार ने 2,814 करोड़ रुपये की 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए…