लीगल

’30 करोड़ मांग रहे हैं…’, सुप्रीम कोर्ट में भारी-भरकम रकम सुनकर जज साहब ने ऐसा क्या कह दिया, कि गूंज उठी हंसी

सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प वाक्या देखने को मिला है. जस्टिस एससी शर्मा वैवाहिक मामले की सुनवाई कर रहे थे, उस दौरान पत्नी द्वारा मांगी गई भारी भरकम राशि मांगी गई. इसपर जस्टिस शर्मा ने वकील से पूछा कि क्या आप 45 लाख और बच्चे के लिए ट्रस्ट में 30 लाख रुपए चाहते है?

इसपर वकील ने जवाब देते हुए कहा कि 30 लाख नही 30 करोड़ रुपए मांग रहे है. जवाब सुनकर जस्टिस शर्मा ने मुस्कराते हुए कहा कि हमारी सैलरी तो लाखों में ही आती है. इसलिए पांच अंक से आगे दिमाग काम करना बंद कर देता है. उन्होंने यह भी कहा कि कभी-कभी वह मिलियन और बिलियन के बीच भी भ्रमित हो जाते हैं.

जज की इस टिप्पणी के बाद कोर्ट रूम में मौजूद लोगों हंस पड़े. कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षो की जिरह के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया है. यह एक सामान्य वैवाहिक मामला था जिसमें पत्नी का पक्ष आर्थिक सुरक्षा और बच्चे के भविष्य के लिए ये बड़ी रकम मांग रहा था. इसी बीच जस्टिस शर्मा के कोर्ट में एक वाक्या देखने को मिला.

जस्टिस शर्मा अपनी कुर्सी से उठने वाले थे तभी कोर्ट मास्टर ने जस्टिस शर्मा को बताया कि अभी सुनवाई के लिए कुछ और मामले सूचीबद्ध है. यह सुनकर जस्टिस शर्मा ने अपनी बात सुधारते हुए कहा कि अच्छा, अभी मामले बाकी है. माफ करना. इसके बाद कोर्ट की कार्यवाही आगे जारी रही. पूरे घटनाक्रम में जहां एक ओर वैवाहिक विवाद में बड़ी आर्थिक मांग को लेकर गंभीर कानूनी दलीलें रखी गई.

जस्टिस शर्मा की हल्की-फुल्की टिप्पणी से सहज हुआ माहौल

वही जस्टिस शर्मा की हल्की-फुल्की टिप्पणियों से कुछ समय के लिए कोर्टरूम का माहौल सहज हो गया. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद के मामले में पति-पत्नी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, पत्नी और बच्चों की वास्तविक व उचित जरूरतों, पति की वास्तविक आय, संपत्ति और भुगतान की क्षमता, पत्नी की इनकम और संपत्ति, शादी के दौरान जीवन स्तर, बच्चों की शिक्षा, इलाज और अन्य खर्च.

पति की अन्य कानूनी जिम्मेदारियां और देनदारियां सहित से संबंधित जानकारी हासिल करने और उसके विश्लेषण के बाद ही कोई फैसला सुनाता है.

ये भी पढ़ें-तालियां रोक नहीं पाए दर्शक, IIT Bombay में जब रोबोट्स ने स्टेज पर किया गजब का डांस

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

मेरठ का चर्चित ‘ब्लू ड्रम मर्डर केस’: मुस्कान और साहिल दोषी करार, सजा पर फैसला सुरक्षित

मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला. मुस्कान और साहिल…

2 minutes ago

अमृतसर से लंदन तक का डंका! होटल इंडस्ट्री में चमक उठा भारतीय मूल के नवदीप सिंह का नाम, मिला प्रतिष्ठित ‘द सिग्नेचर अवॉर्ड 2026’

लंदन में आयोजित द सिग्नेचर अवॉर्ड 2026 समारोह में ब्लू ऑर्किड होटल्स के खरीद और…

3 minutes ago

झारखंड DGP विवाद: तदाशा मिश्रा हों या अनुराग गुप्ता, आखिर झारखंड में नियुक्ति पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

झारखंड में डीजीपी पद की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग तेज हो…

42 minutes ago

Sheru Classic NPC Regionals 2026: भारत में यहां दिखेंगे सबसे धाकड़ बॉडीबिल्डिर! कई स्टेट के शेड्यूल जारी, Bharat Express मीडिया पार्टनर

Sheru Classic NPC Regionals 2026: भारतीय बॉडीबिल्डिंग के ग्लोबल हाईवे के रूप में स्‍थापित हो…

42 minutes ago

100 साल का हुआ UPSC: जानिए कैसे ली कमीशन की सिफारिश से बदला भारत का प्रशासनिक ढांचा

1 अक्टूबर 1926 को स्थापित UPSC ने 1 अक्टूबर 2026 को अपना शताब्दी वर्ष पूरा…

59 minutes ago