सुप्रीम कोर्ट से हावड़ा के जिला अदालत में छह साल पहले वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में कथित आरोपी 6 पुलिस अधिकारियों को अंतरिम राहत मिल गई है. कोर्ट ने राज्य सरकार सहित संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब देने को कहा है. जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की अवकाशकालीन पीठ ने यह नोटिस जारी किया है.
कोर्ट ने हाई कोर्ट के समक्ष अधिकारियों की पेशी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया है. हाई कोर्ट ने इन पुलिस अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया था और 25 जून को पेश होने का आदेश दिया था. इन छह अधिकारियों में से 4 आईपीएस अधिकारी है, जिनमें हावड़ा पुलिस आयुक्त भी शामिल है. जिन अधिकारियों के खिलाफ यह अवमानना नोटिस जारी हुआ है उनमें आईपीएस अधिकारी भावना गुप्ता, विशाल गर्ग, वीएसआर अनंत नाग, गुलाम सरवर, अभिजीत बंधोपाध्याय, बिपिन तामांग और राजश्री दत्ता शामिल है.
दरअसल यह घटना 2019 में हावड़ा नगर निगम परिषद में बाइक पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और कई वकील घायल हुए थे. जिस घटना के बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था.
जांच में यह पाया गया कि पुलिस अधिकारियों का रवैया लापरवाही भरा है और यह अदालत के आदेशों का उल्लंघन है. जिसके बाद कोर्ट ने इन सभी को नोटिस जारी पेश होकर यह बताने को कहा था कि क्यों ना उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए. बता दें कि इस घटना में 20 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
-भारत एक्सप्रेस
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