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यौन शोषण के मामले में तिहाड़ जेल में बंद स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को जान का खतरा, कोर्ट ने प्रशासन से मांगी रिपोर्ट

यौन शोषण के मामले में तिहाड़ जेल में बंद स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती (Swami Chaitanyananda Saraswati) ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान दावा किया है कि उसे तिहाड़ जेल में जान का खतरा हैं. इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार ने तिहाड़ जेल सुप्रिटेंडेंट से 18 नवंबर तक रिपोर्ट तलब किया है. कोर्ट आरोपों से संबंधित अर्जी पर 18 नवंबर को सुनवाई करेगा.

नहीं मिल रहा सुरक्षित माहौल: चैतन्यानंद

दायर अर्जी में चैतन्यानंद सरस्वती ने कहा है कि जेल प्रशासन न तो उसे सुरक्षित माहौल दे रहा है और न ही अदालत द्वारा अनुमति दिए गए अधिकारों का पालन कर रहा है. चैतन्यानंद ने कोर्ट को यह भी बताया कि तीन बार कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद अभी तक उसे गेरुआ वस्त्र मुहैया नहीं कराया गया है. चैतन्यानंद की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया है.

इससे पहले चैतन्यानंद सरस्वती (Chaitanyananda Saraswati)  की ओर से पेश वकील ने यह कहते हुए जमनात याचिका को वापस ले लिया था कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुका, जिसका विश्लेषण करने के बाद आगे की कानूनी रणनीति अपनाएंगे, लिहाजा याचिका को वापस लेने की मंजूरी दी जाए. जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी थी. पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और ब्रिटेन के एक नेता के साथ फर्जी तस्वीरे सहित कई अन्य तस्वीरों को जब्त किया है.

फोन से मिले डिजिटल सबूत

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि उत्तराखंड के अल्मोडा में एक गेस्ट हाउस में चैतन्यानंद छात्राओं के साथ रुका था. पुलिस को चैतन्यानंद के फोन से डिजिटल सबूत भी मिले है. इनमें वह वह एक व्हाट्सएप ग्रुप में छात्राओं की फोटों पर आपत्तिजनक कमेंट कर रहा हैं. जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने बाबा के कमरे से पुलिस ने एक सेक्स टॉय और 5 पोर्न सीडी भी बरामद की है.

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में खुलासा किया कि चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 232 को जोड़ा गया है, जो किसी गवाह को झूठी गवाही देने के लिए धमकाने से संबंधित हैं. इसके अलावे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (2), धारा 79, धारा 351 (2) में तहत एफआईआर दर्ज है.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट से क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल को राहत, 28 साल पुराने टैक्स विवाद मामले में दिया फैसला

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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