Supreme Court
ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) में नए उद्योगों की अनुमति देने के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए कि वह विशेषज्ञों की एक समिति बना सकता है. यह समिति हर आवेदन की अलग-अलग जांच करेगी और तय करेगी कि संबंधित उद्योग प्रदूषण फैलाता है या नहीं.
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 के उस फैसले में बदलाव की मांग की है, जिसमें TTZ में नए उद्योगों पर रोक लगाई गई थी.
सुनवाई के दौरान केंद्र और यूपी सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सरकार किसी भारी उद्योग को मंजूरी देने की बात नहीं कर रही है. केवल छोटे और मध्यम उद्योग (MSME) के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ऐसे करीब 400 आवेदन लंबित हैं और इन पर फैसला न होने से लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है.
वहीं, न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) अपर्णा भट्ट ने कहा कि फिरोजाबाद क्षेत्र में पहले से चल रही ग्लास इंडस्ट्री के अलावा भी कई उद्योगों को मंजूरी दी गई, जबकि पर्यावरण मंत्रालय (MoEF) ने इसकी सलाह नहीं दी थी. उन्होंने दावा किया कि मंत्रालय की एक आंतरिक बैठक में भी इस पर चिंता जताई गई थी.
इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि सभी की सहमति है कि केवल ऐसे उद्योगों को अनुमति मिलनी चाहिए जो प्रदूषण न फैलाएं. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) की रिपोर्ट में ऐसे उद्योगों की जानकारी मौजूद है. इसलिए कोर्ट केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) और NEERI के विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति बनाने पर विचार कर रहा है, ताकि हर आवेदन की वैज्ञानिक आधार पर जांच हो सके.
जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि यदि हर मामले में लोगों को सुप्रीम कोर्ट आना पड़े तो यह व्यावहारिक नहीं होगा. इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे फैसले जल्दी हों और अनावश्यक सरकारी प्रक्रियाओं तथा लालफीताशाही से बचा जा सके.
TTZ करीब 10,400 वर्ग किलोमीटर का संरक्षित क्षेत्र है. इसमें उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा तथा राजस्थान के भरतपुर जिले शामिल हैं. ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, 200 से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद या स्थानांतरित करने और स्वच्छ ईंधन (CNG/LPG) अपनाने के निर्देश दिए थे.
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पिछली सुनवाई में ऐश्वर्या भाटी ने कहा था कि पेड़ों की निगरानी का काम केंद्र की अधिकार प्राप्त समिति या राज्य का वन विभाग कर सकता है. वहीं वरिष्ठ वकील और न्याय मित्र एडीएन राव ने सुझाव दिया था कि अवैध पेड़ कटाई के लिए संबंधित थाना प्रभारी (SHO) को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया जाए. इस पर अदालत ने कहा था कि पहले पूरे क्षेत्र में मौजूद पेड़ों की सही गणना जरूरी है, क्योंकि बिना उसके प्रभावी समाधान संभव नहीं होगा.
-भारत एक्सप्रेस
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