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सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 अप्रैल से लागू होने वाली है नई पेंशन स्कीम, जानें कौन और कैसे ले सकता है फायदा?

New Pension Scheme: देश में केंद्र सरकार के अधीन में काम करने वाले 23 लाख कर्मचारियों की किस्मत 1 अप्रैल 2025 से खुलने वाली है. इसका कारण यह है कि 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने वाली है. सरकार की इस स्कीम में पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना को समाहित कर दिया गया है. यह स्कीम सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो पहले से ही NPS के तहत रजिस्टर्ड है. ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में.

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है. इसके तहत कर्मचारीयों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है. यह राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक का 50 प्रतिशत होगा. कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद इस पेंशन को पाने के हकदार होंगे. वहीं अगर किसी पेंशनभोगी की मौत हो जाती है तो उसे उस वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा. इसके अलावा अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी. महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारी का कार्य-वर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10 हजार रुपये से कम नहीं होगी.

जानिए कौन ले सकता है फायदा?

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी हो चुके बजट के मुताबिक, UPS 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आते हैं और जो NPS के तहत इसका विकल्प चुनते हैं. 23 लाख कर्मचारियों को UPS और NPS के बीच चुनाव करने का विक्लप मिलेगा. NPS के तहत मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी साथ ही केंद्र सरकार के फ्यूचर एंप्लॉयीज UPS के लागू होने की तारीक पर या तो NPS के तहत UPS का विकल्प चुन सकते हैं या UPS के बिना NPS के साथ जा सकते हैं.

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सरकार कितना करेगी योगदान?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते 24 अगस्त 2024 को यूपीएस का ऐलान करते हुए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां शेयर की थीं. न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है और इसमें सरकारी कॉन्ट्रिब्यूशन 14 फीसदी होता है. वहीं 1 अप्रैल 2025 से UPS लागू होने के बाद सरकार का ये कॉन्ट्रिब्यूशन या अंशदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी होगा.

-भारत एक्सप्रेस 

Akansha

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