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नौकरी बदलकर PF निकाल लिया? सावधान! एक छोटी सी भूल से बंद हो सकती है आपकी पेंशन

EPS Service Record: नौकरी बदलने के बाद अक्सर लोग सिर्फ PF का पैसा निकालने या ट्रांसफर करने पर ध्यान देते हैं और पेंशन रिकॉर्ड (EPS) को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन पुरानी कंपनी का पेंशन सर्विस रिकॉर्ड नए UAN खाते से न जोड़ने पर भविष्य में आपकी पेंशन पात्रता प्रभावित हो सकती है.

नौकरी बदलने के बाद केवल PF बैलेंस देखना या पैसा निकालना काफी नहीं है, बल्कि पुरानी कंपनी का EPS पेंशन रिकॉर्ड ट्रांसफर करना भी बहुत जरूरी है. भविष्य में मंथली पेंशन की पात्रता पाने के लिए 10 साल की कुल सेवा अवधि पूरी होनी चाहिए. इसके लिए EPFO पोर्टल पर Form 13 भरकर पुरानी सर्विस हिस्ट्री और ‘Date of Exit’ को सही समय पर अपडेट कर लेना चाहिए.

EPF और EPS में क्या अंतर है?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत EPF और EPS दो अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं. EPF में जमा राशि आपके रिटायरमेंट के लिए फंड तैयार करती है. वहीं, EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) में आपकी ‘पेंशन योग्य सेवा अवधि’ (Pensionable Service) का रिकॉर्ड दर्ज होता है. नौकरी बदलते समय सिर्फ PF पैसा निकालना काफी नहीं है, बल्कि पुरानी EPS सेवा का रिकॉर्ड सही तरीके से आगे बढ़ाना भी आवश्यक है.

PF निकालने से खत्म नहीं होती EPS सर्विस

अगर आपने पुरानी नौकरी का PF निकाल भी लिया है, तो भी आपकी EPS सेवा अवधि खत्म नहीं होती. नौकरी बदलने पर पिछली कंपनियों में पूरी की गई पेंशन योग्य सेवा को नए रोजगार रिकॉर्ड से जोड़ना जरूरी होता है. पेंशन की पात्रता तय करने में कुल सेवा अवधि काम आती है, इसलिए अगर पुरानी सर्विस नए रिकॉर्ड में न दिखे तो तुरंत जांच करें.

पेंशन पात्रता के लिए 10 साल की सर्विस क्यों है अहम?

EPS के तहत मंथली पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की पात्र सेवा (Eligible Service) होना अनिवार्य है. यदि आपने अलग-अलग कंपनियों (जैसे 4 साल, 3 साल और 4 साल) में काम किया है और सभी का सर्विस रिकॉर्ड सही तरीके से दर्ज है, तो आपकी कुल सेवा 11 साल मानी जाएगी. लेकिन सर्विस रिकॉर्ड न जुड़ने पर यह अवधि कम दिख सकती है.

Form 13 के जरिए पुरानी सर्विस कैसे जोड़ें?

अगर आपकी पुरानी EPS सर्विस नए खाते से नहीं जुड़ी है, तो इसे EPFO के Form 13 के जरिए ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है. इसके लिए EPFO सदस्य पोर्टल पर UAN और पासवर्ड से लॉगिन करके ‘Online Services > One Member – One EPF Account (Transfer Request)’ विकल्प चुनें. अपनी जानकारी और पुराने PF खाते का चयन करके नियोक्ता के सत्यापन के बाद OTP दर्ज करके आवेदन जमा करें.

Date of Exit जरूर चेक करें

सर्विस रिकॉर्ड सही रखने के लिए पुरानी नौकरी की ‘Date of Exit’ अपडेट होना बेहद जरूरी है. इसके लिए सदस्य पोर्टल पर ‘Manage > Mark Exit’ सेक्शन में जाकर सही कारण और तिथि दर्ज करें. आधार आधारित OTP सत्यापन के बाद ही रिक्वेस्ट सबमिट होगी.

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-भारत एक्सप्रेस

Shubhra Rai

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