यूटिलिटी

PPF खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने नियमों में किए ये 3 बदलाव, जानें कितना होगा असर

PPF New Rules: भारत में लोग अलग-अलग फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं. इनमें से एक है पीपीएफ (Public Provident Fund) यहां पर ज्यादातर लोग पैसे निवेश करते हैं. इसकी वजह ये है कि इसके पीछे सरकारी गारंटी है, जिससे यह रिस्क फ्री हो जाता है और सुनिश्चित रिटर्न मिलता है. 15 सालों में आपका पीपीएफ खाता मैच्योर हो जाता है. अगर आप भी भी बैंक एफडी और पीपीएफ जैसी योजनाओं इन्वेस्ट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

दरअसल, भारत सरकार ने पीपीएफ से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे. सरकार ने पिछले महीने ही इन नियमों में बदलाव से जुड़ा सर्कुलर जारी कर दिया था. पीपीएफ के किन नियमों में किया गया है बदलाव और इससे पीपीएफ खाता धारकों पर क्या असर पड़ेगा. चलिए आपको बताते हैं इस सबसे जुड़ी सारी जानकारी.

जानें किन तीन नियमों में हुए बदलाव

जारी सर्कुलर के मुताबिक नाबालिगों के नाम पर खोले जाने वाले, कई पीपीएफ अकाउंट और नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम (NSS) के तहत डाकघरों के माध्यम से NRI के लिए पीपीएफ अकाउंट के विस्तार से जुड़े नियम बदले गए हैं. सर्कुलर के अनुसार, अनियमित स्मॉल सेविंग्स अकाउंट को रेगुलर करने की शक्ति वित्त मंत्रालय के पास है. इसलिए, इनसे जुड़े सभी मामलों को वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाना चाहिए.

1. नाबालिग PPF अकाउंट

सर्कुलर में कहा गया है कि नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट के मामले में उसके 18 साल की आयु पूरी होने तक ऐसे अनियमित अकाउंट के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSA) के बराबर ब्याज का भुगतान किया जाएगा. इसके बाद उसे पूरी ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा. ऐसे अकाउंट के मामले में मैच्योरिटी पीरियड उस तारीख से माना जाएगा, जिस दिन नाबालिग 18 साल का हो जाए.

2. एक से अधिक PPF अकाउंट

अगर किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा पीपीएफ खाते चालू हैं तो उसे सिर्फ प्राइमरी अकाउंट में ही पीपीएफ का इंटरेस्ट दिया जाएगा. वह भी एक तय लिमिट के अंदर जमा किए गए पैसों पर ही इंटरेस्ट दिया जाएगा. उससे ज्यादा पैसे जीरो इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, इस कारण से बंद हो सकते हैं कई खाते, जानें क्या करना होगा?

3. NRI PPF अकाउंट

एनआरआई पीपीएफ अकाउंट में भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज 30 सितंबर तक दिया जाएगा. इसके बाद उन पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. ये नियम पीपीएफ 1968 के तहत खोले गए उन एक्टिव NRI पीपीएफ अकाउंट पर लागू होगा जहां फॉर्म एच में अकाउंट होल्डर की निवास स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं पूछा गया था.

-भारत एक्सप्रेस 

निहारिका गुप्ता

Recent Posts

भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर दी बधाई

भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर…

7 hours ago

कुवैत यात्रा के समापन पर PM Modi को कुवैत के प्रधानमंत्री ने दी विशेष विदाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत की अपनी दो दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा समाप्त की, जिसे कुवैत…

8 hours ago

भारत के बिना दुनिया वास्तव में आगे नहीं बढ़ सकती: पूर्व जर्मन राजदूत वाल्टर जे. लिंडनर

वाल्टर जे. लिंडनर के अनुसार, भारत ने अपनी 'सॉफ्ट पावर' से एक अधिक आक्रामक विदेश…

8 hours ago

Mahakumbh 2025: CM योगी के निर्देश पर महाकुंभ में स्वच्छता के विशेष इंतजाम, स्पेशल ऑफिसर करेंगे संतों और श्रद्धालुओं की हिफाजत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार के महाकुंभ को हर बार के कुंभ…

9 hours ago

UP में फिर चली IPS तबादला एक्सप्रेस, कई जिलों के कप्तान इधर से उधर..!

ट्रांसफर आदेश में कहा गया है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को स्थानांतरित किया…

9 hours ago

World’s Most Expensive Cities: दुनिया में रहने के लिए इस साल कौन-से शहर सबसे महंगे? Forbes से जानिए

लीडिंग कंसल्टिंग फर्म मेरसर (Mercer) द्वारा वर्ष 2024 के लिए जारी किए गए कॉस्‍ट ऑफ…

9 hours ago