फोटो-सोशल मीडिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले में 2022 में नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोपी अब्बास अंसारी की याचिका पर प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने विपक्षी गंगाराम इंस्पेक्टर को नोटिस जारी कर उनसे भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
अब्बास अंसारी द्वारा कथित नफरत फैलाने वाले भाषण के ऑडियो परग फोरेंसिक रिपोर्ट को याचिका में चुनौती दी गई है. याचिका की अगली सुनवाई 11 जून, 2025 को होगी.
अंसारी पर 2022 में मऊ जिले में एक रैली में मंच साझा करने का आरोप है, जहां उनके भाई ने चुनाव परिणामों के बाद कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को कीमत चुकाने की धमकी दी थी.
मार्च 2022 में, मऊ पुलिस ने चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर भाषण का एक वीडियो वायरल होने के बाद अंसारी बंधुओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171F (चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने का अपराध) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था.
ये भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालतनामा और पर्चा अब आनलाइन होंगे दाखिल
-भारत एक्सप्रेस
Pitru Paksha Panchang: 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी…
Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत सरकार ने बुधवार को एक बार फिर…
Election Commission Dispute: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के पूर्व संयुक्त निदेशक मोहम्मद अमीन ने बुधवार…
CJI Surya Kant viral caste remarks fact check: सोशल मीडिया पर जाति और आरक्षण को…
Ujjain Riot: सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत चल रहे चौड़ीकरण कार्य के दौरान हुए उपद्रव…
Flydubai Hijacking: विमान के ओमानी को-पायलट ने मुख्य पायलट स्मित मचार पर चाकू से हमला…