उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायिक रिक्तियों पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई से चौथी बार जज ने खुद को किया अलग

इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायिक रिक्तियों को भरने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई एक बार फिर टल गई है. बुधवार को न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी ने खुद को इस याचिका की सुनवाई से अलग कर लिया. यह चौथी बार है जब इस याचिका की सुनवाई संबंधित न्यायाधीश के स्वयं को अलग करने के चलते स्थगित हुई है.

पहले मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई से इनकार किया था. इसके बाद याचिका को न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, लेकिन तकनीकी त्रुटि के कारण यह न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की अदालत में पहुंच गई. बाद में इसे दोबारा न्यायमूर्ति त्रिपाठी की खंडपीठ को सौंपा गया.

बुधवार को न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एफ.ए. नक़वी, अधिवक्ता शाश्वत आनंद और सैयद अहमद फैज़ान की दलीलें सुनीं. न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि याचिका दाखिल होने के बाद से कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति जरूर हुई है और अदालत ने इस विषय पर स्वतः संज्ञान भी लिया है.

हालांकि न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि अब वे इलाहाबाद हाईकोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए इस याचिका पर सुनवाई करना उनके लिए अनुचित और हितों का टकराव (conflict of interest) होगा. उन्होंने इसी आधार पर खुद को सुनवाई से अलग कर लिया.

गौरतलब है कि 15 मई को न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति त्रिपाठी, मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता के साथ हाईकोर्ट कॉलेजियम में शामिल हो गए हैं.

इससे पहले, जब न्यायमूर्ति त्रिपाठी कॉलेजियम के सदस्य नहीं थे, उस समय मुख्य न्यायाधीश ने इस याचिका को उनकी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया था. पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने राज्य सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन से न्यायिक रिक्तियों को लेकर स्पष्ट निर्देश मांगे थे और इसे 21 मई को टॉप 10 मामलों में शामिल कर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था.

जनवरी 2025 में दाखिल इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिक्त न्यायिक पदों को समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत भरा जाए. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 तक पहुंचे, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यक्षमता बनी रहे.

याचिका दाखिल किए जाने के समय हाईकोर्ट में मात्र 79 न्यायाधीश कार्यरत थे, जो स्वीकृत संख्या का 49 प्रतिशत थे. हाल ही में हुई कुछ नियुक्तियों के बाद यह संख्या 87 तक पहुंची है, लेकिन अब भी कोर्ट केवल 55 प्रतिशत क्षमता पर ही कार्य कर रहा है, जबकि यहां 11.5 लाख से अधिक मामले लंबित हैं.

-भारत एक्सप्रेस

विशाल तलवार

Recent Posts

ब्रज की आध्यात्मिक विरासत और विकास पर केंद्रित: बरसाना में ‘ललिता कुंज’ टाउनशिप का शुभारंभ, सुनील शेट्टी ने की शिरकत

नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में बॉलीवुड अभिनेता ने ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक और…

31 minutes ago

दिल्ली-NCR सहित कांपी उत्तर भारत की धरती, महसूस हुए भूकंप के झटके

दिल्ली-NCR और पूरे उत्तर भारत में रात 10:23 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए.…

31 minutes ago

काशी में ‘पाकिस्तानेश्वर’ महादेव मंदिर का बदला नाम, सिंधी समाज के विरोध के बाद अब कहलाएंगे ‘सिंधु गंगेश्वर’

वाराणसी के छोटी शीतला घाट स्थित शिव मंदिर का नाम 'पाकिस्तानेश्वर' से बदलकर 'सिंधु गंगेश्वर…

1 hour ago

आसमान में तैनात होगा भारत का स्वदेशी ‘जासूस’, DRDO ने HAPS एयरशिप का किया कामयाब ट्रायल

DRDO ने 21 किमी की ऊंचाई पर 'हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम' (HAPS) का सफल परीक्षण…

2 hours ago

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम केविन रुड बोले- वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत, पीएम मोदी के हुए मुरीद

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम केविन रुड ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में पीएम…

2 hours ago

योगी सरकार का सोलर कमाल: 2,942 मेगावाट पहुंची रूफटॉप क्षमता, ‘PM सूर्य घर योजना’ में उत्तर प्रदेश नंबर-1

उत्तर प्रदेश में 'प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना' से 2,942 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर लग…

2 hours ago