इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हंगामा करते छात्र
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह व तत्कालीन कर्नलगंज थाना प्रभारी बृजेश सिंह को नोटिस जारी की है और राज्य सरकार सहित सभी विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 22जुलाई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने छात्र विवेक कुमार की याचिका पर दिया है.
याचिका पर अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी ने बहस की. मालूम हो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक छात्र व आइसा के इकाई अध्यक्ष रहे छात्र विवेक कुमार अक्टूबर 2023 में विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी गेट पर छात्रों के एक शांतिपूर्ण धरने में बैठे हुए थे.
दिन में एक बजे चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह ने विवेक कुमार पर जाति सूचक शब्दों में गाली देते हुए मार पीट की. मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच-बचाव किया किंतु न तो एफआईआर दर्ज किया न ही विवेक का मेडिकल कराया.
शाम 6.00 बजे विवेक खुद बेली हास्पिटल के इमरजेंसी में मेडिकल कराया तथा थाना कर्नलगंज और पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को कंप्लेंट दिया .फिर भी एफआईआर दर्ज नही हुई. विवेक ने प्रयागराज के स्पेशल एस सी/एसटी कोर्ट में 156(3) में एफआईआर दर्ज करने हेतु अर्जी दाखिल की.
किंतु स्पेशल एस सी /एस टी कोर्ट ने घटना को संदिग्ध कहते हुए एक लाइन के आदेश में अर्जी खारिज कर दिया . जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित सभी विपक्षियों को जवाब दाखिल करने को कहा है.
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-भारत एक्सप्रेस
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