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Dungarpur Case Azam Khan: इलाहाबाद हाईकोर्ट सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आज़म खान को डूंगरपुर केस में सुनाई गई 10 साल की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई 31 जुलाई को करेगा. रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 30 मई 2024 को आज़म खान को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. इसी सजा को आज़म खान ने अपील में चुनौती दी है.
इसी मामले में ठेकेदार बरकत अली ने भी हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है. दोनों अपीलों पर एकसाथ सुनवाई चल रही है. अपील की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन कर रहे हैं. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया है.
अगस्त 2019 में रामपुर के थाना गंज में आज़म खान, रिटायर सीओ आले हसन और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया था. शिकायतकर्ता अबरार के मुताबिक दिसंबर 2016 में आज़म खान, रिटायर सीओ आले हसन और बरकत अली ठेकेदार ने उसके साथ मारपीट की, घर में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी.
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स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने आज़म खान को 10 साल कैद और बरकत अली ठेकेदार को सात साल कैद की सजा सुनाई थी. डूंगरपुर बस्ती ने रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर वहां लूटपाट, चोरी, मारपीट सहित अन्य आरोप में रामपुर के गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे.
– भारत एक्सप्रेस
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