उत्तर प्रदेश

Jewar Airport NOC: अब जेवर एयरपोर्ट के 20 किमी के इलाके में नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन, क्या निवेशकों को डरने की जरूरत है?

Jewar Airport NOC: जेवर एयरपोर्ट के आसपास 20 किलोमीटर के इलाके में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने कंस्ट्रक्शन से लेकर पेड़-पौधे तक लगाने पर बैन लगा दिया है. जेवर एयरपोर्ट से लगते इलाकों में किसी भी प्रकार के निर्माण को लेकर NOC की जरूरत पड़ेगी. जिसके बाद से एयरपोर्ट के आसपास जमीन में पैसे लगाने वाले निवेशक घबराए हुए हैं. निवेशकों को अपने पैसे डूबने का डर सता रहा है.

Jewar Airport NOC को लेकर क्या है AAI का नियम ?

  • एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के रेडियस में बिना NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के किसी भी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध रहेगा. बावजूद इसके कोई अवैध निर्माण करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
  • एयरपोर्ट के 4 किलोमीटर के इलाके में 6 storey building (6 मंजिल इमारत) से ऊंची इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध रहेगा. इस इलाके में मोबाइल टावर का भी निर्माण नहीं किया जा सकता है.
  • एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर के इलाके में ऊंचाई क्लीयरेंस की आवश्यकता होगी. इसके लिए AAI से NOC लेना अनिवार्य है. इनमें पेड़-पौधे लगाने जैसे कार्य भी शामिल हैं.
  • एयरपोर्ट क्षेत्र के आसपास ड्रोन उड़ाना और लेजर जैसी वस्तुओं के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा. इसके लिए इलाके में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

  • जेवर एयरपोर्ट (Jewar Airport NOC) के आसपास के इलाकों में रहने वालों के लिए यह प्रतिबंध काफी परेशानियां पैदा कर सकता है. खासकर उनके लिए जिन्होंने अपने घरों के विस्तार या नए घर बनाने वाले थे. अब उन्हें AAI से NOC लेनी पड़ेगी. जो कि समय के साथ और जटिल होती चली जाएगी.
  • वहीं जेवर में एयरपोर्ट बनने के ऐलान के बाद इलाके की जमीनों के रेट में भयंकर उछाल आया था. जहां बिल्डर्स खूब पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे. अब AAI के इस निर्णय से बिल्डर्स मायूस हैं. रियल एस्टेट जैसे कार्यों में रुकावट आ सकती है. जिससे बिल्डरों को काफी नुकसान हो सकता है.

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आर्थिक नुकसान ज्यादा होगा?

AAI के द्वारा नए नियम लाने के बाद अब आवासीय या व्यावसायिक प्रोजेक्ट को क्लीयरेंस मिलने में काफी समय लग सकता है. या हो सकता है कि मिले भी ना. जिसकी वजह से बिल्डर को काफी आर्थिक नुकसान हो सकता है. वहीं जो व्यक्ति बिल्डिंग के निर्माण से पहले ही अपना घर बुक करा लिया हो, उसे भी आर्थिक नुकसान हो सकता है.

– भारत एक्सप्रेस

Govind Kumar Singh

गोविंद सिंह बिहार के कैमूर जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज से हासिल की और पटना कॉलेज, पटना से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और ईटीवी भारत, इनशॉर्ट्स और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन जैसे संस्थानों में काम करते हुए समाचार लेखन, कंटेंट एडिटिंग, रिसर्च और न्यूज प्रोडक्शन का अनुभव हासिल किया। फिलहाल वह भारत एक्सप्रेस में सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी पत्रकारिता का प्रमुख फोकस विदेश नीति, राष्ट्रीय राजनीति और बिहार से जुड़े मुद्दों पर है।

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